Jabalpur News: 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने प्रतिबंधित, 5 मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर ने मारा छापा, बड़ी मात्रा में सिरप किए सील

Jabalpur News: 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने प्रतिबंधित, 5 मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर ने मारा छापा, बड़ी मात्रा में सिरप किए सील

आर्य समय संवाददाता जबलपुर। छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र में कथित रूप से कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। इस दर्दनाक घटना के बाद जबलपुर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए कटारिया फार्मासिटिकल्स के बाद पांच मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई की है।

ड्रग इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार जैन ने बताया कि जबलपुर के संजय मेडिकल एजेंसी,न्यू मेडिसिन,न्यू मेडिसिन हाउस,भार्गव मेडिकल एजेंसी,डी.आर. मेडिकोज में जांच की गई। दुकानों में पाए गए कफ सिरप के स्टॉक को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कुछ प्रतिबंधित सिरप छोटे बच्चों को बेचे जा रहे थे।

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देना पूरी तरह प्रतिबंधित है। 2 से 4 साल के बच्चों के लिए भी कफ सिरप देने पर रोक लगाई गई है। वही डॉक्टरों और मेडिकल दुकानदारों को इस संबंध में लिखित निर्देश जारी किए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई अभी जारी है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही बरतने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस घटना ने प्रदेशभर में दवा वितरण और बाल स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन अब बच्चों के लिए दी जा रही दवाओं की गुणवत्ता और उपयुक्तता की गहन जांच कर रहा है।