Jabalpur News: राज्य सरकार ने किया संशोधन,अब होली की छुट्टी 4 मार्च को

Jabalpur News: राज्य सरकार ने किया संशोधन,अब होली की छुट्टी 4 मार्च को

आर्य समय संवाददाता,भोपाल। राज्य शासन द्वारा होली पर्व के पावन अवसर पर 4 मार्च, 2026 दिन बुधवार को निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट 1881 (1881 का कमांक 26) की धारा 25 के अधीन एतदद्वारा सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। लिहाजा सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 03-01/2025/1/4, दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। मतलब मध्य प्रदेश में तीन और चार मार्च को अवकाश रहेगा।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाशों की सूची में 3 मार्च, 2026 दिन मंगलवार को होली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया था। अब राज्य शासन द्वारा होली पर्व के पावन अवसर पर 4 मार्च 2026 को भी निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश एवं सामान्य अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।