Jabalpur Cantt News: राजीव गांधी नंगर के 120 परिवारों को बेदखली का नोटिस, 10 दिसंबर तक की मोहलत, नहीं तो चलेगा बुल्डोजर
आर्य समय संवाददाता,जबलपुर। रक्षा मंत्रालय एक तरफ कैंट के सिविल एरिया को समीपस्थ निकाय में विलय करने की दिशा में काम कर रहा है। इस बीच जबलपुर कैंट में डिफेंस ईस्टेट आॅफिसर (डीईओ) ने सैन्य भूमि पर बने अवैध मकानों को हटाने को लेकर अपनी प्रक्रिया को तेज कर दिया है।
सबसे पहले आर्मी सेंटर्स से लगी भूमियों को खाली कराया जाना है। लिहाजा डिफेंस ईस्टेट आॅफिसर ने राजीव गांधी नगर के करीब 120 परिवारों को बेदखली का नोटिस थमा दिया है। उक्त सभी परिवारों को सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 5बी की उपधारा (1) के अंतर्गत नोटिस दिया गया है।
पूर्व में हो चुका है विवाद - बताया जाता है कि इसके पहले 18 अक्टूबर 2021 का संबंधित परिवारों को नोटिस दिया गए थे। जिसके तहत उन्हें भूमि से जुडे़ दस्तावेजों को प्रस्तुत करने को कहा गया था। अब 21 नवबंर को पुन: नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि 10 दिसंबर तक अपने अवैध निर्माण को संबंधित परिवार हटा ले। साथ ही इस बात का उल्लेख है कि पूर्व में दिए गए नोटिसों का अभी तक जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि डीईओ ने नजूल की जमीन में पट्टा प्राप्त परिवारों को भी बेदखली के नोटिस दिए हैं।
मकान भी टूटेगा और व्यय भी वसूला जाएगा - डीईओ कार्यालय ने नोटिस के माध्यम से स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में अवैध निर्माण को संबंधित परिवार स्वंय हटा लें। अन्यथा अधिनियम की धारा 5 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। वहीं ध्वस्तीकरण का व्यय भी वसूल किया जाएगा।
अंबेडकर बस्ती में भी बटे नोटिस - संपदा अधिकारी के द्वारा राजीव गांधी नगर के अलावा एमजीएम स्कूल के पास स्थित अंबेडकर बस्ती के करीब 40 परिवारों को भी नोटिस दिया गया हैं। उक्त परिवारों को भी 10 दिसंबर तक का समय दिया गया है। बात साफ है संपदा अधिकारी बड़ी कार्यवाही की तैयारी कर रहे हैं।