Jabalpur News: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ीं, एमपी हाईकोर्ट में लोन के दस्तावेज सही पाए गए

Jabalpur News: Congress MLA Arif Masood's troubles increased, loan documents were found correct in MP High Court.

Jabalpur News: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ीं, एमपी हाईकोर्ट में लोन के दस्तावेज सही पाए गए

आर्य समय संवाददाता जबलपुर। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, चुनावी हलफनामे में लोन की जानकारी छिपाने के मामले पर सुनवाई करते हुए एमपी हाईकोर्ट जबलपुर ने माना कि लोन के दस्तावेज सही है। 

कांग्रेस के विधायक मसूद पर चुनावी हलफनामे में खुद और उनकी पत्नी के नाम पर लिए गए 50 लाख से ज्यादा के लोन की जानकारी छिपाने का आरोप है। भाजपा के पराजित प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने इस मामले को लेकर मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए एमपी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

 सीनियर एडवोकेट अजय मिश्रा ने बताया मंगलवार को जब मामले में अंतिम तर्क हुए दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और कोर्ट ने लोन जारी करने वाले बैंक अधिकारियों को बुलाकर उनसे पूछताछ की, पहले तो बैंक मैनेजर ने झूठ बोलने का प्रयास किया लेकिन दस्तावेजों की जांच के बाद उन्होंने सच बात बता दिया। जिसके बाद कोर्ट ने तो ये पाया कि 50 लाख का लोन दिए जाने वाले दस्तावेज सही हैं यानि लोन निकाला गया है। जिसे आरिफ मसूद ने अपने चुनावी हलफनामे में छिपाया था। 

उल्लेखनीय है कि भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि विधायक आरिफ मसूद ने नामांकन पत्र में बैंक लोन की जानकारी छुपाई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि मसूद और उनकी पत्नी ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अशोका गार्डन ब्रांच से यह लोन लिया था। उन्होंने इसे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता का उल्लंघन बताते हुए मसूद के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज बताएं झूठे 

मामला तब और गंभीर हो गया जब आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यह दलील दी कि बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए लोन से जुड़े दस्तावेज फर्जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए हाई कोर्ट को दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एमपी हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बैंक दस्तावेजों की जांच की।जांच के दौरान लोन संबंधित दस्तावेज सही पाए गए।इस घटनाक्रम से मसूद की परेशानियां और बढ़ गई हैं। क्योंकि उनके आरोपों को जांच के दौरान गलत साबित कर दिया गया। एमपी हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 3 जनवरी 2024 तय की है।