Jabalpur News: RDVV के उपकुलसचिव डॉ. दीपेश मिश्रा को एमपी हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, उच्च शिक्षा विभाग के निलंबन आदेश पर रोक
Jabalpur News: RDVV Deputy Registrar Dr. Deepesh Mishra gets big relief from MP High Court, stay on suspension order of Higher Education Department

आर्य समय संवाददाता जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव डॉ दीपेश मिश्रा को एमपी हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत सहायक कुलसचिव डॉ मिश्रा को निलंबित कर दिया गया था।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि याचिकाकर्ता को निलंबन आदेश न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के विपरीत है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय के आदेश पर उचित रूप से विचार नहीं किया है और अनावश्यक रूप से याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया है।यद्यपि न्यायालय को सूचित किया गया है कि न्यायालय के आदेश में जिन अधिकारियों के नाम हैं, उन्हें निलम्बित कर दिया गया है, किन्तु अभिलेखों से यह पता चलता है कि किसी भी मामले में याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि दिनांक 08.01.2020 के पत्र से विश्वविद्यालय मामले में पक्षकार नहीं था तथा वर्तमान याचिकाकर्ता दिनांक 01.06.2020 को विश्वविद्यालय में उप कुलसचिव के पद पर था तथा उसके पश्चात जिस अधिकारी को निलम्बित करने का निर्देश न्यायालय द्वारा दिया गया है, उसे दिनांक 23.07.2021 के पत्र द्वारा ओआईसी नियुक्त किया गया था, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि विलंब वर्तमान याचिकाकर्ता की ओर से नहीं है तथा निलम्बन आदेश प्रथम दृष्टया उचित नहीं है।
उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश कमांक 669/205/न्याप्र/अशा/2024 जारी करते हुए दीपेश मिश्रा उपकुलसचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को न्यायालयीन प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 24396/2019 अशोक कुमार गुप्ता सेवानिवृत्त ग्रंथपाल डी.एन. जैन महाविद्यालय, (अशासकीय अनुदान प्राप्त) के प्रकरण न्यायालय में समय सीमा के अंदर प्रकरण का जवाबदावा प्रस्तुत न करने का हवाला देते हुए निलंबित कर दिया गया था।