MP News: पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंधिया की प्रतिमा हटाने में लापरवाही, 4 इंजीनियर्स निलंबित
MP News: Negligence in removing the statue of former Union Minister Scindia, 4 engineers suspended

आर्य समय संवाददाता, कटनी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा कटनी के चाका बाय पास में स्थापित स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के विस्थापन प्रक्रिया के तरीके को संज्ञान में लेते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे।
जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 30 के कटनी बायपास मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान चाका बायपास में स्थापित प्रतिमा को स्थानांतरित करने के आपत्तिजनक तरीके के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित होने वाले अधिकारियों में सीनियर इंजीनियर और टीम लीडर सहित 4 इंजीनियर्स शामिल हैं।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के विस्थापन हेतु की गई आपत्तिजनक प्रक्रिया के लिए संबंधित दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये थे। मुख्यमंत्री डॉ यादव के निर्देश के बाद दोषियों को निलंबित किया गया।
इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण परियोजना निदेशक आनन्द प्रसाद ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 30 के कटनी बायपास मार्ग का निर्माण कार्य प्रगतिरत है ।जिसमे चाका जंक्शन का विकास कार्य चल रहा है।जिसमे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पूर्व से स्थापित थी।
जंक्शन विकास कार्य हेतु उक्त प्रतिमा को स्थानांतरित करने के लिये प्रशासन द्वारा अनुमति प्राप्त कर नये चिन्हित स्थान पर विस्थापित करनी थी।जिसे निर्माणकर्ता एजेंसी द्वारा आपत्तिजनक तरीके से स्थानांतरित करने की जानकारी मिलने पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है।
ये हुए निलंबित
आपत्तिजनक तरीके से प्रतिमा विस्थापन के लिए निर्माण कार्य एजेंसी के जिम्मेदार सीनियर इंजीनियर श्री मनोज वर्मा एवं इंजीनियर, श्री आशीष सिंह परिहार तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्राधिकरण अभियंता के जिम्मेदार टीम लीडर श्री राजेश कुमार नेमा एवं सहायक ब्रिज इंजीनियर श्री दीपक सोनी को दोषी पाया गया ।इन सभी को तत्काल प्रभाव से सेवा से निलंबित कर दिया गया है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों को भी कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के अंदर जबाब पेश करने का निर्देशित किया गया।