Jabalpur News: जिला न्यायालय में बम फोड़ने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार
आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। 16 मार्च को जिला सत्र न्यायालय में बम फोड़ने के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर मध्य प्रदेश कार्यालय का एक लिखित प्रतिवेदन पुलिस को दिया गया था। प्राप्त प्रतिवेदन पर थाना ओमती में अपराध क्रमांक 153/2026 धारा 287, 125 बीएनएस का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था।
घटना को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आयुष गुप्ता (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध जितेन्द्र सिंह तथा नगर पुलिस अधीक्षक ओमती सोनू कुर्मी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ओमती राजपाल सिंह बघेल के नेतृत्व में टीम गठित कर लगाई गई थी।
गठित टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर सूचना तंत्र के आधार पर आरोपी अनूप श्रीपाल पिता रघुनाथ उम्र 18 साल निवासी शिव शक्ति नगर चुंगी नाका थाना माढोताल, अनुज राजपूत पिता सुरेश उम्र 20 साल निवासी मदर टेरेसा पैट्रोल पंप के पास थाना माढोताल, तनमय पिता अमित राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी शंकर नगर थाना माढोताल, परोक्ष उर्फ दक्ष पिता राकेश राजपूत उम्र 18 साल वर्ष रामनगर कालोनी मझौली वर्तमान पता काली माता मंदिर के पास थाना विजय नगर को अभिरक्षा में लिया।
घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपने साथी कृष्णा ठाकुर के साथ अन्य आरोपी पंकज राजपूत एवं मनीष अहिरवार के साथ मिलकर जिला न्यायालय में तेज आवाज का फटाखा फोडकर न्यायालयीन कार्य में बाधा उत्पन्न करना स्वीकार किये प्रकरण में चारों आरोपी की विधिवत गिरफ्तारी की गई। 4 आरोपियो को न्यायालय में पेश कर केंद्रीय जेल दाखिल किया गया। मामले के अन्य आरोपी पंकज राजपूत पिता हेमराज राजपूत उम्र 28 साल निवासी शंकर नगर पेट्रोल पंप के पास करमेता थाना माढोताल को थाना माढोताल पुलिस द्वारा पकडा गया। जिसे थाना ओमती के उपरोक्त अपराध में विधिवत गिरफ्तार किया गया। थाना ओमती के उपरोक्त प्रकरण में अन्य 3 फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है प्रकरण में धारा 132, 3(5) बीएनएस का ईजाफा किया गया ।
उल्लेखनीय है कि पकडा गया आरोपी पंकज राजपूत अपराधी प्रवृत्ति का युवक है। जिसके विरूद्ध पूर्व से 11 अपराध, अपहरण, अवैध वसूली, मारपीट, आर्म्स एक्ट एवं आबकारी एक्ट के पंजीबद्ध हेै। जो आदतों मंे सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा है, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा आरोपी पंकज राजपूत के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आयुष गुप्ता (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक माढोताल बी.एस. गोठरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी माढोताल वीरेन्द्र सिंह पवार द्वारा शातिर बदमाश पंकज राजपूत के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर राघवेन्द्र सिंह (भा.प्र.से.) के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुए एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश पंकज राजपूत को जारी एन.एस.ए. के वारंट में भी गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया।
नाम पता गिरफ्तार आरोपीः-
1) तनमय पिता अमित राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी शंकर नगर थाना माढोताल
2) अनूप श्रीपाल पिता रघुनाथ उम्र 18 वर्ष निवासी शिव शक्ति नगर चुंगी नाका थाना माढोताल
3)अनुज राजपूत पिता सुरेश उम्र 20 वर्ष निवासी मदर टेरेसा पैट्रोल पंप के पास थाना माढोताल
4)परोक्ष उर्फ दक्ष पिता राकेश राजपूत उम्र 18 वर्ष निवासी रामनगर कालोनी मझौली हाल काली़माता मंदिर के पास थाना विजय नगर
5) पंकज राजपूत पिता हेमराज राजपूत उम्र 28 वर्ष निवासी शंकर नगर पेट्रोल पंप के पास करमेता थाना माढोताल (थाना माढ़ोताल से एन.एस.ए. में गिरफ्तार)
उल्लेखनीय भूमिकाः - न्यायालय परिसर में फटाखा फोडने वाले पॉच आरोपियो को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी ओमती राजपाल सिंह बघेल, थाना प्रभारी माढोताल वीरेन्द्र सिंह पवार, थाना ओमती के उप निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक श्रीराम सनोडिया, सहायक उप निरीक्षक कुंजबिहारी सिंह, आरक्षक सुनील सिंह, मिथलेश एवं थाना माढोताल के सहायक उप निरीक्षक विजय शुक्ला, आरक्षक सचिन मेहरा, निकेश बाजनघाटे एवं क्राईम ब्रांच के उप निरीक्षक प्रभाकर सिंह, सहायक उप निरीक्षक मोहन तिवारी की सराहनीय भूमिका रही।