Jabalpur News: EOW ने MP स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन में हुए भ्रष्टाचार के मामले में रिटायर्ड प्रबंधक व जेएसआर एजेंसी पर एफआईआर दर्ज
आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (E.O.W.) जबलपुर द्वारा MP स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन जबलपुर के तत्कालीन जिला प्रबंधक दिलीप किरार (सेवानिवृत्त) और जेएसआर एजेंसी कटनी के विरूद्ध पद का दुरूपयोग एवं भ्रष्टाचार कर 42,07,638 रूपये की क्षति कारित किए जाने पर एफआईआर दर्ज की है। जेएसआर एजेंसी कटनी के द्वारा मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन भोपाल द्वारा जारी ऑनलाइन निविदा में भाग लिया था।
उन्हें जबलपुर जिले के अंतर्गत आने वाले रैक प्वाइंट गोसलपुर एवं कछपुरा से स्वीकृत लीड अंतर्गत हम्माली सहित लम्बी दूरी परिवहन पश्चात् गोदाम स्तर पर अनलोडिंग व तौलकर स्टेकिंग कार्य हेतु वर्ष 2023-25 का ठेका प्राप्त हुआ था इसके तहत परिवहनकर्ता मेसर्स जे. एस. आर. एजेंसी कटनी के प्रोपराईटर शेलैष तिवारी उर्फ कन्हैया तिवारी पिता हनुमान प्रसाद तिवारी, निवासी सिविल लाईन कटनी के द्वारा दिनांक 25.09.2024 को म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन जबलपुर के साथ एस.ओ.आर. से 134 प्रतिशत अधिक स्वीकृत दर पर गोसलपुर रैक प्वाइंट हेतु अनुबंध किया गया था।
उसी प्रकार परिवहनकर्ता मेसर्स जे.एस.आर. एजेंसी कटनी के प्रोपराईटर श्री शेलैष तिवारी पिता श्री हनुमान प्रसाद तिवारी, निवासी सिविल लाईन कटनी के द्वारा दिनांक 10.12.2024 को म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन जबलपुर के साथ एस.ओ.आर. से 123 प्रतिशत अधिक स्वीकृत दर पर कछपुरा रैक प्वाइंट हेतु अनुबंध किया गया था।
9 परिवहन आदेशों के माध्यम से गोदामों से खाद्यान्न गोसलपुर रैक प्वाइंट भेजकर परिवहन कराया गया था, वे सभी गोदाम कछपुरा रैक प्वाइंट के नजदीक स्थित है तथा इनका परिवहन कछपुरा रैक प्वाइंट से कराया जाना चाहिए था। भुगतान की राशि अधिक होने का दूसरा मुख्य कारण यह पाया गया कि जितनी मात्रा एवं दूरी से खाद्यान्न परिवहन किया गया है।
उसकी कुल राशि पर अनुबंध अनुसार गोसलपुर रैक प्वाइंट हेतु एस.ओ.आर. से 134 प्रतिशत अधिक दर प्राप्त होती है जबकि कछपुरा रैक प्वाइंट हेतु एस.ओ.आर. से 123 प्रतिशत अधिक दर ही प्राप्त होती है। इस प्रकार दिलीप किरार तत्कालीन जिला प्रबंधक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन जबलपुर ने अपने पद का दुरूपयोग कर एवं परिवहनकर्ता जे.एस. आर. एजेंसी कटनी के प्रोपराईटर शेलैष तिवारी उर्फ कन्हैया तिवारी के साथ मिलीभगत कर कछपुरा रैक प्वाइंट के नजदीक स्थित गोदामों के खाद्यान्न का परिवहन दूर स्थित गोसलपुर रैक प्वाइंट से कराया जाकर अधिक भुगतान किया गया।
जिससे शासन को लगभग 42,07,638 रूपये की क्षति कारित हुयी है। जिसके बाद दिलीप किरार (से.नि.) तत्कालीन जिला प्रबंधक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन जबलपुर एवं परिवहनकर्ता जे.एस.आर. एजेंसी कटनी के प्रोपराईटर शेलैष तिवारी उर्फ कन्हैया तिवारी निवासी सिविल लाईन कटनी के विरूद्ध धारा 316(5), 61(2)ए भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 7 (सी) भ्र.नि.अ. संषोधित 2018 के तहत अपराध घटित होना पाया गया।