Jabalpur EOW News: ठेकेदार से सांठगांठ कर सड़कों का घटिया निर्माण करने के मामले में एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज

Jabalpur EOW News: ठेकेदार से सांठगांठ कर सड़कों का घटिया निर्माण करने के मामले में एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज

आर्य समय संवाददाता जबलपुर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) जबलपुर ने एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण नरसिंहपुर के अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग करने और ठेकेदारों से मिलीभगत कर घटिया सड़क निर्माण कराकर शासन को 65.00 लाख रुपए की हानि पहुंचाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायतकर्ता हेमंत खरे निवासी बी-12 चेतकपुरी ग्वालियर के द्वारा शिकायत की गयी कि नरसिंहपुर जिले में घटिया सड़क निर्माण और शासकीय राशि का गबन गबन किया जा रहा है।

शिकायत की जांच में पाया गया कि अनावेदकों विष्णु कुमार टेंटवाल तत्कालीन महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण विकास प्राधिकरण, नरसिंहपुर एवं आयुषी उपाध्याय, तत्कालीन सहायक प्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण विकास प्राधिकरण, नरसिंहपुर द्वारा नरसिंहपुर जिले में अंतर्गत माह जनवरी 2023 में (1) कोड़िया से लिलवानी एवं गाडरवारा तेन्दूखेड़ा रोड से लिलवानी, (2) गोटीटोरिया से सिंगपुर रोड निर्माण में उपयोग सामग्री के सेम्पल मानक के अनुरूप नहीं पाये गए। सड़क निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों के विपरीत घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग कराया गया, जिससे कार्य मानक के अनुरूप नहीं पाया गया।

तकनीकी जांच में भी इन सड़को का निर्माण घटिया स्तर का पाया गया। साथ ही उपरोक्त सड़क निर्माण कार्य निरीक्षण हेतु प्रयुक्त वाहन के उपयोग में 5.50 लाख रूपये का अवैध भुगतान किया गया है। इस अवैध भुगतान हेतु विष्णु कुमार टेंटवाल तत्कालीन महाप्रबंधक एवं अनिल वासनिक, लेखा अधिकारी को दोषी पाया गया है। जांच में पाया गया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा घटिया सड़क निर्माण कार्य कराकर लगभग 65.00 लाख रूपए का भुगतान ठेकेदारों को किया है, जिससे शासन को आर्थिक क्षति पहुंची है।

अनावेदक विष्णु कुमार टेंटवाल तत्कालीन महाप्रबंधक एवं आयुषी उपाध्याय, तत्कालीन सहायक प्रबंधक, नरसिंहपुर तथा अनिल वासनिक, लेखा अधिकारी के द्वारा उपरोक्त कार्य एक दूसरे के साथ आपसी सहमति से षड्यंत्रपूर्वक, अपने पद का दुरूपयोग करते हुए किया गया है जो कि अपराधिक न्यास भंग, धोखा (छल) एवं पद के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है।

ईओडब्ल्यू ने आरोपी विष्णु कुमार टेंटवाल तत्कालीन महाप्रबंधक, आयुषी उपाध्याय, तत्कालीन सहायक प्रबंधक, अनिल वासनिक, लेखा अधिकारी, मेसर्स मदनलाल एण्ड पार्टनर्स, जिला नरसिंहपुर, मेसर्स श्रीराम कंस्ट्रक्शन मुरैना एवं अन्य के विरुद्ध 409, 420, 120बी भा.दं.वि. एवं धारा 7सी, भ्र.नि.अ. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।