Balaghat News:धान की कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी, 3 राईस मिलर्स पर एफआईआर दर्ज
आर्य समय संवाददाता बालाघाट। धान की कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंधित राईस मिलर्स के स्टॉक का सत्यापन किए जाने पर 3 राईस मिलों में धान का स्टॉक नही पाए जाने पर उनके संचालकों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत थाने में एफआईआर दर्ज करायी गई है।
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंधित राईस मिलर्स को धान की मिलिंग कर शासन के निर्धारित अनुपात में चावल शासन को उपलब्ध कराना था। लेकिन इन मिलर्स द्वारा चावल उपलब्ध नही कराया जा रहा था। जिसके कारण इन मिलर्स के स्टॉक का सत्यापन कराया गया था।
इन 03 राईस मिलों के भौतिक सत्यापन में 05 करोड़ 47 लाख 58 हजार 331 रुपए मूल्य का 23 हजार 808 क्विंटल धान नही पाया गया है। कलेक्टर मृणाल मीना के आदेश पर अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे के निर्देशन में जिले में विभिन्न राईस मिलों के धान/चावल के स्टॉक के भौतिक सत्यापन की जॉच खाद्य विभाग, राजस्व विभाग के तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कृषि उपज मंडी के मंडी निरीक्षक/उप निरीक्षक के द्वारा कराई गई।
जिसमें तहसील खैरलॉजी में स्थित श्री मातारानी राईस मिल की जॉच में लगभग 01 करोड़ 49 लाख 22 हजार 331 रुपए के 6488 क्विंटल धान का स्टॉक नहीं होना पाया गया। इसी प्रकार तहसील लॉजी स्थित मॉ पूर्णा राईस मिल की जॉच में 01 करोड़ 29 लाख 46 हजार 700 रुपए के 5629 क्विवंटल धान का स्टॉक नहीं होना पाया गया।
तहसील लालबर्रा स्थित मॉ कमला देवी राईस मिल, गर्रा की जॉच में 02 करोड़ 68 लाख 89 हजार 300 रुपए के 11691 क्विवंटल धान का स्टॉक नहीं होना पाया गया। जिला आपूर्ति अधिकारी आरके ठाकुर ने बताया कि राईस मिलर्स के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि इन तीन राईस मिलर्स द्वारा शासकीय धान की अफरा तफरी कर शासन को क्षति पहॅुचाने का कार्य किया गया है।
जिस पर श्री मातारानी राईस मिल खैरलॉजी के प्रोपराईटर विवेक मिश्रा निवासी खैरलॉजी के विरूध्द कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खैरलॉजी श्री अश्विनी देशमुख द्वारा 19 अक्टूबर को थाना खैरलांजी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी प्रकार 23 अक्टूबर को मॉ पूर्णा राईस मिल चिचोली (लॉजी) के प्रोपराईटर विवेक मस्करे निवासी तह.लॉजी के विरूध्द कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी लॉजी गेंदलाल सनोडिया द्वारा थाना बहेला तह.लॉजी में एवं मॉ कमला देवी राईस मिल, गर्रा के प्रोपराईटर सुधीर तिवारी एवं प्रतिनिधि श्री विशाल गंगवानी निवासी बालाघाट के विरूद्ध कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सुनिल किरार द्वारा पुलिस थाना कोतवाली बालाघाट में भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।