Jabalpur News: बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को अब नहीं मिलेगा पेट्रोल , कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Jabalpur News: Those who drive without helmet will no longer get petrol, collector issued order

Jabalpur News: बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को अब नहीं मिलेगा पेट्रोल , कलेक्टर ने जारी किया आदेश

आर्य समय संवाददाता जबलपुर। भोपाल के बाद अब जबलपुर में भी बिना हेलमेट पहने दुपहिया वाहन चलाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आज एक आदेश जारी करते हुए पेट्रोल पंप संचालकों निर्देश दिया है कि आज से बिना हेलमेट पहने पंप पेट्रोल लेने आने वाले वाहन चालकों को पेट्रोल न दिया जाए।

कलेक्टर ने अपने आदेश में बताया कि इस विगत् वर्षों में जबलपुर जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं में हो रही निरन्तर वृद्धि तथा इनमें होने वाली क्षति के संदर्भ में यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि दो पहिया वाहनों के वाहन चालक द्वारा यदि हेलमेट लगाया जावें तो निश्चित् ही इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी लाई जा सकती है।

वाहन चालकों द्वारा यदि हेलमेट लगाया जाता है तो इससे निश्चित् रुप से इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी आ सकती है। इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिये गये है। साथ ही म०प्र० मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक अनिवार्य रुप से आई.एस.आई. मार्क हेलमेट (सुरक्षात्मक टोप) पहनेंगा।

बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों की सड़क दुर्घटना एवं असामयिक मृत्यु होने का खतरा बना रहता है। ऐसी परिस्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि इस प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाकर मानव जीवन की सुरक्षा हेतु खतरे को कम किया जा सके।

उपरोक्त परिस्थितियों में इस बात के पर्याप्त आधार है, कि बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों की सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी एवं जीवन क्षति संभव है। स्पष्टतः इस प्रकार बिना हेलमेट धारण कर दो पहिया वाहन चालकों द्वारा जब सार्वजनिक मागों पर सफर किया जाता है, तो किसी भी समय उनकी जान जोखिम में रहने की प्रबल संभावनाए रहती है।

अतः इन पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। अतः जबलपुर जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों की रोकथाम एवं इस पर नियंत्रण अत्यन्त आवश्यक होने से भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा-163 (1) के तहत् प्रदत्त ( क/क्तियों का प्रयोग करते हये निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

इस आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित पेट्रोल पम्प संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।