Jabalpur News: वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने मजदूरों को पीटा, दी जान से मारने की धमकी...! , नोटिफाइड कैंट एरिया कटंगा में जमीन पर कब्जा ले रही सहकारी समिति ने पुलिस को दी शिकायत, जांच में जुटी पुलिस
Jabalpur News: Senior army officer beat up the workers, threatened to kill them...! , The cooperative society occupying the land in the notified cantonment area Katanga complained to the police, police started investigating

आर्य समय संवाददाता,जबलपुर। नोटिफाइड कैंटोनमेंट जबलपुर के अंतर्गत आने वाले कटंगा क्षेत्र में चल रहे निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हालात यह है कि अब मौके पर निर्माण कर रही सोसाइटी ने कैंट थाना में आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों व कैंट बोर्ड के सीईओ सहित अन्य के विरूद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत सौंपी है।
जिसके बाद पुलिस शिकायत की सत्यता जांचने तथ्यों को एकत्रित करने में जुट गई है। दरअसल, जिस भूमि को लेकर विवाद है उसे वर्षो से भारतीय सेना के लिए आरक्षित की गई भूमि बताई जाती रही है। वहीं कैंट बोर्ड के जीएलआर में उक्त भूखंड को रक्षा भूमि सर्वे क्रमांक 59 के दर्ज किया हुआ है। वहीं दूसरा पक्ष उक्त भूमि को राजस्व ग्राम गोरखपुर का हिस्सा बताते हुए शासन से उन्हें आवंटित किए जाने व न्यायालय से मिले आदेश का हवाला दे रहा है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कल्याणकारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित संस्था द्वारा एक लिखित शिकायत दी है। जिसमें समिति अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि शासन द्वारा सर्वे नंबर 773/05, 774/04,775/04,776/08 की 3 एकड़ भूमि उन्हे आवंटित की गई है। उक्त भूमि में समिति के द्वारा बोरबेल खनन व बॉउड्री वॉल बनाई जा रही थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कार्य के दौरान वरिष्ठ सैन्य अधिकारी अपने बल के साथ पहुंचे और कार्य को बंद कराकर काम करने वालों के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। वहीं कल्याणकारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित ने कैंट बोर्ड द्वारा 4 मार्च को कि गई कार्रवाई पर सवाल खडे़ किए गए है।
वहीं आरोप लगाया गया है कि जमीन पर कब्जा लेने के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण के दौरान कैंट बोर्ड सीईओ अभिमन्यु सिंह व अन्य अधिकारियों ने जेबीसी मशीन से बाउंड्रीवाल तोड़कर लाखों की क्षति पहुंचाई है। उल्लेखनीय है कि कैंट बोर्ड ने सोसाइटी को जारी किया था। नोटिस में उल्लेखित था कि बोर्ड की टीम ने 25 फवरी को स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि सर्वे क्रमांक 59, खुली रक्षा भूमि पर कैंट अधिनियम, 2006 की धारा-261(1) का उल्लंघन करते हुए प्रीकास्ट आरसीसी बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त नोटिस के बाद भी जब काम नही रूका तो 4 मार्च को कैंट बोर्ड ने जेसीबी चला दी।