Jabalpur News: एमपी हाईकोर्ट का आदेश, संबल योजना के लाभार्थियों को शुल्क वसूल किए बिना ही परीक्षा में शामिल करे RDVV
Jabalpur News: MP High Court orders RDVV to allow Sambal Yojana beneficiaries to appear in the exam without charging any fee

आर्य समय संवाददाता,जबलपुर। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में कहा कि संबल योजना के लाभार्थी विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस व परीक्षा फीस सरकार ही भरेगी। हाईकोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता छात्रों से शुल्क वसूल किए बिना ही उनका परीक्षा फार्म स्वीकार कर उन्हें परीक्षा में शामिल करें।
जस्टिस अतुल श्रीधरन व जस्टिस दीपक खोत की युगलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 30 दिन के भीतर संबल योजना के 10 तहत लाभार्थी छात्रों की फीस विश्वविद्यालय को भुगतान करें। जबलपुर निवासी मनीष बघेल और यामिनी सिंह की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल व रोहित रघुवंशी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता जबलपुर विवि में एलएलएम पाठ्यक्रम के छात्र हैं।
याचिकाकर्ताओं को मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबंल) योजना के तहत प्रवेश मिला था। इस योजना के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों को ट्यूशन एवं परीक्षा शुल्क से छूट प्राप्त होती है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें परीक्षा फार्म भरने की अनुमति नहीं दी जा रही, क्योंकि उन्होंने ट्यूशन एवं परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है।
कोर्ट का आदेश अन्य विभागों के लिए बनेगा नजींर--
भले ही एमपी हाईकोर्ट ने एलएलबी के छात्रों की याचिका पर आदेश दिया है। लेकिन यह स्थिति RDVV के अन्य विभागों में भी है जिनके द्वारा संबल योजना के छात्रों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं फीस जमा नहीं होने की स्थिति में परीक्षा फार्म नहीं भरने की बात कही जा रही है।
ऐसे में कोर्ट का आदेश सभी संबल व अन्य योजनाओं के हितग्राहियों के लिए नजीर साबित हो सकता है। क्योंकि हर छात्र तो इतना सक्षम नही होता है कि वह कोर्ट में याचिका दाखिल कर सके। लिहाजा विश्वविद्यालय प्रशासन को ही छात्र हित में निर्णय लेने चाहिए।