Jabalpur News: कैंट बोर्ड ने फिर कल्याणकारी गृह निर्माण सहकारी समिति को थमाया नोटिस, कटंगा की खुली भूमि में किया जा रहा है निर्माण

Jabalpur News: Cantt Board again served notice to Kalyankari Griha Nirman Sahakari Samiti, construction is being done in the open land of Katanga

Jabalpur News: कैंट बोर्ड ने फिर कल्याणकारी गृह निर्माण सहकारी समिति को थमाया नोटिस, कटंगा की खुली भूमि में किया जा रहा है निर्माण

आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। नोटिफाइड कैंटोनमेंट जबलपुर के अंतर्गत आने वाले कटंगा क्षेत्र में चल रहे निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक बार फिर कैंट बोर्ड प्रशासन ने खुली जमीन पर निर्माण कर रही कल्याणकारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित संस्था को नोटिस थमाते हुए तीन दिनों के अंदर निर्माण हटाने की चेतावनी दी है।

दरअसल, जिस भूमि को लेकर विवाद है उसे वर्षों से भारतीय सेना के लिए आरक्षित की गई भूमि बताई जाती रही है। वहीं कैंट बोर्ड के जीएलआर में उक्त भूखंड को रक्षा भूमि सर्वे क्रमांक 59 के दर्ज किया हुआ है। जबकि कल्याणकारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित संस्था उक्त भूमि को राजस्व ग्राम गोरखपुर का हिस्सा बताते हुए शासन से उन्हें आवंटित किए जाने व न्यायालय से मिले आदेश का हवाला दे रहा है।

कैंट बोर्ड द्वारा 9 अप्रैल को जारी हुए नोटिस में उल्लेखित है कि जिस भूमि में निर्माण किया जा रहा है वह जीएलआर सर्वे क्र.59 की खुली भूमि जबलपुर कैंट क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित है। इस भूमि के संबंध में एमपी हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश में साफ कहा गया है कि सोसाइटी को सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही खुली भूमि पर निर्माण करना है।

कैंट अधिनियम 2006 की धारा 234 के अंतर्गत कैंट क्षेत्र की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के निर्माण की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कैंट बोर्ड जबलपुर के मुख्य अधिशासी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी है, जबकि निर्माण कर रही कल्याणकारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित संस्था द्वारा इस खुली भूमि पर बाउंड्रीवाल व अन्य निर्माण की स्वीकृति हेतु कोई आवेदन पत्र नही दिया गया है।

कैंट बोर्ड की सर्वे टीम ने पाया है कि खुली भूमि पर कैंट अधिनियम, 2006 की धारा-261(1) का उल्लंघन करते हुए प्रीकास्ट आरसीसी बाउंड्री वॉल का निर्माण कर लिया गया है। कैंट बोर्ड ने सोसायटी को चेतावनी देते हुए चेताया है कि धारा-261(2) (ए) के अंतर्गत नोटिस प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर उक्त बाउंड्रीवाल के निर्माण को हटाकर कार्यालय को सूचित करे। अन्यथा कैंट बोर्ड द्वारा बाउंड्रीवाल को तोड़कर हटा दिया जाएगा। इसके पूर्व भी कैंट बोर्ड ने उक्त स्थल पर चल रहे निर्माण कार्य को नोटिस देते हुए तोड़ दिया था।