Jabalpur News: शारीरिक शोषण के अभियुक्त की अग्रिम जमानत खारिज, युवती की अश्लील फोटो लेकर ब्लेकमेलिंग करने का मामला
आर्य समय संवाददाता,जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस देव नारायण मिश्रा के सिंगलबैंच ने एफआईआर होने के बाद भी युवती से शारीरिक शोषण, ब्लैकमेलिंग, गर्भपात, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान पीड़ित युवती के वकील राघवेन्द्र झा ने हाईकोर्ट में दलील दी कि अभियुक्त अमित बर्मन निवासी गढ़ा पुरवा की इन्स्टाग्राम पर युवती से 2024 में दोस्ती हुई थी। कुछ दिनों बाद जब दोनो की मुलाकात हुई तो अमित ने कोल्डड्रिंक में नशीली वस्तु मिलाकर बेहोशी की अवस्था में शारीरिक संबंध बनाए।
आरोपी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान युवती के वकील ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस दौरान आरोपी ने युवती की नग्न अवस्था के फोटो खींचे और शादी का झांसा देकर 2 वर्ष तक लगातार दैहिक शोषण किया। इसके साथ ही 3 लाख रूपए भी युवती से अलग-अलग माध्यमों से लिए।
वकील राघवेन्द्र झा ने सुनवाई के दौरान गोरखपुर थाना पुलिस पर आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट को अवगत कराया कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की बजाए संरक्षण प्रदान कर रही है। सुनवाई के दौरान युवती की ओर से वकील ज्योति श्रीवास्तव, सुरेखा शर्मा, नीलम झा ने अभियुक्त की याचिका पर आपत्ति दर्ज करते हुए अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने संबंधी तर्क दिए। दोनो पक्षों के वकीलों की तमाम दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अभियुक्त अमित बर्मन की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।