Jabalpur News: चाईनिज मांझा के विक्रय पर लगी रोक
Jabalpur News: Ban on sale of Chinese Manjha

आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पतंग अत्यधिक उड़ाई जाती है। जिसमें चाईनिज धागा (मांझा) का भी उपयोग किया जाता है। जिससें से पशु, पक्षी एवं अन्य दुर्घटनाएं होने का खतरा होता है। चाईनिज धागा (मांझा) जो कि सामान्य उपयोग की वस्तुएं होने से आसानी से बाजार में सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध हो जाती है।
जिस पर अंकुश लगाने एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाना आवश्यक था।लिहाजा अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जबलपुर जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। जिसके तहत जबलपुर जिले में कोई भी दुकानदार चाईनिज धागा (मांझा) का विक्रय नहीं करेगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/दुकानदार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।