Jabalpur News: राज्य के कर्मचारियों का 5 फीसदी बढ़ा मंहगाई भत्ता, वित्त विभाग से आदेश हुआ जारी, छह किश्तों में मिलेगा एरियर
आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने 15 अप्रैल को एक आदेश जारी करते हुए छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को देय मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि कर दी है। आदेश में कहा गया है कि म.प्र. शासन के वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-2/2025/ नियम / चार दिनांक 8 मई, 2025 द्वारा राज्य शासन के छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 01 जनवरी, 2025 से 252% की दर मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है।
अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि छठवें वेतनमान अंतर्गत शासकीय सेवकों हेतु मंहगाई भत्ते की उपर्युक्त दरों में 5 फीसदी की वृद्धि करते 257% कर दिया गया है। उपरोक्त वृद्धि के उपरांत मंहगाई भत्ते की दर 1 जुलाई, 2025 से कुल 257% प्रतिशत हो जाएगी । राज्य शासन के शासकीय सेवकों को मंहगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल, 2026 (भुगतान माह मई, 2026) से किया जाएगा।
छह किश्तों में होगा एरियर का भुगतान -
1 जुलाई, 2025 से 31 मार्च 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान छः समान किश्तों में क्रमशः माह मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर, 2026 में किया जाएगा । राज्य शासन के कर्मचारी जो दिनांक 01 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि में सेवानिवृत / मृत हो गये हैं, उन्हें / नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। मंहगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।