Balaghat News: राइस मिलर्स के 3.92 करोड़ रुपए होंगे राजसात, कस्टम मिलिंग धान गड़बड़ी मामला
आर्य समय संवाददाता जबलपुर। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश पर मातारानी राईस मिल खैरलांजी, मॉ कमला देवी राईस मिल गर्रा एवं मॉ पूर्णा राईस मिल चिचोली (लॉजी) के प्रोपराईटर/संचालक के द्वारा कस्टम मिलिंग में की गयी धान की अफरा तफरी की वसूली इन तीनो मिलर्स की अमानत राशि के रूप में जमा एफडी एवं बैंक ग्यारंटी कि 3 करोड़ 92 लाख 70 हजार रुपये की राशि राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है।
जिला आपूर्ति अधिकारी आरके ठाकुर ने बताया कि तीनो मिलर्स पर अधिरोपित शस्ति एवं पेनाल्टी की वसूली अमानत राशि राजसात करने के पश्चात भी शेष रहती है तो आर आर सी जारी कर भू-राजस्व के बकाया की तरह उनकी चल अचल संपत्ति की कुर्की और नीलामी कर वसूल की जाएगी।
मप्र.शासन की कस्टम मिलिंग नीति और अनुबंध की शर्तों के अनुसार राइस मिलर द्वारा उठाई गयी धान का प्राप्ति दिनांक से 25 दिवस की अवधि में नागरिक आपूर्ति निगम और भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में चावल जमा नही करने पर कम जमा मात्रा पर 2 प्रति क्विंटल प्रति दिन की पेनाल्टी लगायी जावेगी। जिले के जिन राइस मिलर्स द्वारा धान उठाव के पश्चात कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने में विलंब किया गया है उन समस्त मिलर्स पर भुगतान के समय नियमानुसार पेनल्टी लगाई जावेगी ।