Jabalpur News: मुस्लिम धर्म गुरु का लेटर सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, दस्तावेजों को तैयार करने की दी सलाह
Jabalpur News: Muslim religious leader's letter went viral on social media, advised to prepare documents

आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। बिहार में मतदाता सूची शुद्धिकरण के नाम पर चल रहे अभियान ने पूरे मुस्लिम समाज को चिंता में डाल दिया है। यही कारण है कि मध्यप्रदेश के मुफ्ती ए आजम डॉ. मौलाना मुसाहिद रजा ने तमाम मुस्लिम बंधुओं को एक पत्र जारी किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पत्र को 16 जुलाई 2025 को जारी होना बताया जा रहा है।
पैगाम में सभी मुसलमानों से देश की नागरिकता सिद्ध करने वाले तमाम कागजात पहले से दुरुस्त करने की ताकीद की गई है। पत्र के माध्यम से जारी पैगाम में मुफ्ती ए आजम डॉ मौलान मुसाहिज रजा की जानिब से कहा गया है कि, मेरे अजीज भाइयों हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एनआरसी की पड़ताल बहुत जोरों पर चल रही है (जिसका हल्ला पहले भी हो चुका है) एनआरसी, सीएए और एनपीआर के मुद्दों को लेकर भाजपा हुकूमत बहुत उत्सुकता से गौर फिक्र कर रही है।
हमें यह बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा कर सोच फिक्र रखना होगा। क्योंकि हमारा नाम हर लिस्ट में नं 01 पर रखा गया है। एनआरसी किसी भी समय हमारे सूबे मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगी जिससे पहले हमें अपनी नागरिकता को भारतीय साबित करने के लिए कागजात की तैयारी पूरी करना होगा जिसमें हमारी काहिली और सुस्ती हमारे लिए व हमारे छोटों के लिए बहुत नुकसान दायक साबित होगी।
इस लिए आपसे गुजारिश हैं' काल करे सो आज' पर अमल करते हुए तमाम नीचे दर्शाए गए जरूरी कागजात (प्रमाण पत्रों) को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। पत्र में जिन कागजों को तुरंत तैयार करने कहा गया है उनमें बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन काड, इलेक्शन कार्ड (वोटर आई.डी.), राशन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक (जिसकी केवाईसी पूरी हो), बिजली का बिल शामिल हैं।
कहा गया है कि दस्तावेज हर मुस्लिम मर्द और औरत के पास सही तारीख-ए-पैदाइश और हर कागज में नाम की सही स्पेलिंग के साथ होना लाजमी है। मौलाना साहब के पत्र में जिन और कागजों का जिक्र है, उनमे निकाहनामा (मैरेज सर्टिफिकेट), डोमिसाइल (मूल निवासी प्रमाण पत्र), इनकम सर्टिफिकेट, ओ.बी.सी. सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट (अम्मी/अब्बा, दादा दादी, नाना/गानी वगैरा जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अगर उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो बनवाने, मकानों के प्रॉपर्टी के दस्तावेज आदि शामिल हैं।