Jabalpur News: पूर्व बिशप पीसी सिंह ने मुआवजा में मिले 2.45 करोड़ की धोखाधड़ी,EOW ने दर्ज की एफआईआर

Jabalpur News: Former Bishop PC Singh committed fraud of Rs 2.45 crore in compensation, EOW filed FIR

Jabalpur News: पूर्व बिशप पीसी सिंह ने मुआवजा में मिले 2.45 करोड़ की धोखाधड़ी,EOW ने दर्ज की एफआईआर

आर्य समय संवाददाता जबलपुर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई (EOW) जबलपुर द्वारा पूर्व बिशप जबलपुर डायोसिस पीसी सिंह एवं अन्य के विरुद्ध एनडीटीए की भूमि पर स्थापित बास्र्लेय स्कूल कटनी की 0.022 हे. भूमि को रेल्वे द्वारा अधिगृहण किए जाने पर प्राप्त राशि 2,45,30,830/- रुपए एनडीटीए की बिना जानकारी के फर्जी खाता खोलकर जमा कराकर अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करने के आरोपों की जांच की गई।

संपूर्ण जांच में पाया कि पॉल दुपारे चेयरमेन एनडीटीए द्वारा पूर्व बिशप पीसी सिंह को जबलपुर स्थित डायोसिस ऑफ जबलपुर के अधिकार क्षेत्र में एनडीटीए की संपत्तियों को विक्रय करने तथा उन्हें देखरेख के लिए पावर ऑफ अटार्नी दी गई थी। यह उल्लेखनीय है कि एनडीटीए चेरिटी कमिश्नर नागपुर के कार्यालय में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है।

जिसमें बिना चेरिटी कमिश्नर की अनुमति के ट्रस्ट की भूमियों को विक्रय अथवा उनके बदले में मुआवजा राशि प्राप्त नही की जा सकती। पी.सी. सिंह द्वारा बास्र्लेय स्कूल कटनी की भूमि खसरा 404/1 रकवा 0.022 हे. जो एनडीटीए के नाम पर दर्ज थी, जिसे भारतीय रेल्वे ने अधिगृहण कर लिया था।

उक्त भूमि के अधिगृहण की मुआवजा राशि 2,45,30,830/-रु. एनडीटीए चेयरमेन पॉल दुपारे के साथ अपराधिक षड़यंत्र रचकर पी.सी. सिंह, पूर्व बिशप जबलपुर डायोसिस द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक, कूटरचित एनडीटीए का अधिकार पत्र तैयार किया तथा प्राप्त राशि को दिनांक 16.01.2021 को एनडीटीए के द्वारा अधिकृत खातों में न हस्तांतरित कर उसे बोर्ड ऑफ एजूकेशन सीएनआई जबलपुर डायोसिस के खातें में हस्तांतरित किया जाकर राशि 2,45,30,830/-रु. का गबन करना प्रमाणित पाया गया।

जांच में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी (1) भीमराव पॉल दुपारे पिता प्रभुदास दुपारे निवासी बिशप हाउस रेसीडेंसी रोड, नागपुर, चेयरमेन, नागपुर डायोसिस ट्रस्ट एसोसिएशन नागपुर (2) पी.सी. सिंह पिता स्व. बिलट सिंह, निवासी-2131, बिशप हाउस, नेपियर टाउन, इनकम टैक्स चौराहे के पास, जबलपुर, पूर्व बिशप, बोर्ड ऑफ एजूकेशन सी. एन.आई. जबलपुर डायोसिस के विरुद्ध अपरध कमांक 82/25 धारा 406, 420, 120बी भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर, विवेचना में लिया गया है।