Jabalpur News: नर्सिंग घोटाला जांच से जुड़ी फाइलें सीबीआई करेगी स्कैन

Jabalpur News: CBI will scan files related to nursing scam investigation

Jabalpur News: नर्सिंग घोटाला जांच से जुड़ी फाइलें सीबीआई करेगी स्कैन

आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में अनियमितताओं के मामले में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने सीबीआई को आदेश दिये हैं कि सीबीआई जाँच में सुटेबल पाये गये कॉलेजों का रिकॉर्ड स्कैन कर हाईकोर्ट में पेश करे एवं याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराए।

इस मामले में आवश्यक संसाधन और सहायता राज्य शासन को उपलब्ध कराने होंगे।हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिकॉर्ड की सुरक्षा का जिम्मा सीबीआई का होगा और किसी सीबीआई अधिकारी के निर्द्वेशन में ही स्कैनिंग कर कार्य संपादित होगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को सीबीआई को निर्देश दिये थे कि नर्सिंग कॉलेजों की जाँच से जुड़ी सभी फ़ाइलें स्कैन कर एक प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई जाए।

इस मामले में सीबीआई ने एक आवेदन दाखिल कर कोर्ट को बताया था कि सीबीआई के पास 800 कॉलेजों के लगभग 1 लाख से ज़्यादा दस्तावेज हैं इतनी बड़ी संख्या में दस्तावेज स्कैन करने के संसाधन और मैन पॉवर सीबीआई के पास नहीं है एवं डेटा दिये जाने से उसके दुरुपयोग की संभावना है भी इस कारण डेटा स्कैन कर नहीं दिया जा सकता है ।

इसके जबाब में याचिकाकर्ता ने सीबीआई जाँच में दो बार सुटेबल पाये गये सेंधवा नर्सिग कॉलेज का उदाहरण पेश कर बताया था कि उक्त कॉलेज की फ़ैकल्टी की मार्कशीट फर्जी है फिर भी उसे सीबीआई जाँच में क्लिनचिट मिली है, सीबीआई के द्वारा आपत्ति करने पर याचिकाकर्ता ने चलती सुनवाई में नर्सिंग काउंसिल के पोर्टल पर अपलोड की गई फर्जी मार्कशीट कोर्ट में दिखाई थी।

जिसके बाद जजों ने भी फर्जी मार्कशीट डाउनलोड कर इस बात पर हैरानी जताई थी । आज की सुनवाई में याचिकाकर्ता के द्वारा फिर से सीबीआई से डेटा दिलाने की माँग की गई और कोर्ट को बताया गया कि जिन कॉलेजों को सीबीआई जाँच में सुटेबल बताया गया है उससे संबंधित रिकॉर्ड देखे बिना अपना पक्ष रखना संभव नहीं है । मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी ।