Jabalpur News:कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर रोक

Jabalpur News:कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर रोक

आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। कलेक्टर जबलपुर राघवेंद्र सिंह ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण और तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश लोहा, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर तैयार किए जाने वाले और अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों ('कार्बाइड गन') के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर पूर्ण रोक लगाता है।

जिला दंडाधिकारी ने समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान लिया कि इन 'कार्बाइड गन' में इस्तेमाल किया जाने वाला कैल्शियम कार्बाइड न केवल अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण करता है, बल्कि यह आँखों और चेहरे को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है।

जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने की संभावना है। जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकहित में यह आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।