Jabalpur News: RDVV से सेवानिवृत्त महिला प्रोफेसर ने हाईकोर्ट में लगाया भेदभाव का आरोप, प्रमुख सचिव हायर एजुकेशन व कुलसचिव को अवमानना नोटिस

Jabalpur News: RDVV से सेवानिवृत्त महिला प्रोफेसर ने हाईकोर्ट में लगाया भेदभाव का आरोप, प्रमुख सचिव हायर एजुकेशन व कुलसचिव को अवमानना नोटिस

आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV) एवं मध्यप्रदेश शासन के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी किया है। याचिका कर्ता RDVV से सेवानिवृत्त महिला प्रोफेसर का आरोप है कि उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया रखा जा रहा है। जिसके चलते उच्च न्यायालय जबलपुर ने डॉ.अंजना शर्मा के प्रकरण पर अवमानना नोटिस जारी किए हैं।

दरअसल,डॉ. अंजना शर्मा दिनांक- 30 अप्रैल 2021 को बायो साइंस विभाग से सेवानिवृत्त हुई थीं। तत्समय से आज तक आज तक उनके सेवानिवृत्ति लाभ जैसे कि पैंशन और ग्रेच्युटी इत्यादि नहीं प्रदाय की गई। उनके द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका नं. 14992/2024 प्रस्तुत की गई।जिसमें बताया गया कि उनके विरुद्ध कोई भी अपराधिक विचारण या विभागीय कार्यवाही में प्रचलित नहीं थी, फिर भी कई वर्षों तक उन्हें पैंशन नहीं दी जा रही है।

उच्च न्यायालय के द्वारा 22 नवंबर 2024 के आदेश के माध्यम से राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेश दिया कि तत्काल डॉ. अंजना शर्मा के पक्ष में पैंशन एवं ग्रेच्युटी की कार्यवाही करें। परंतु उक्त आदेश का पालन नहीं हुआ। जबकि समकक्ष पुरुष प्रोफेसर Dr. YK Bansal एवं Dr. PK Singhal के पक्ष में कई माह पूर्व आदेश दिये जा चुके हैं।

अवमानना याचिका में डॉ. अंजना शर्मा द्वारा इस बात को बताया गया है कि महिला प्रोफेसर को जानबूझकर और उसके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। जस्टिस डीडी बंसल की कोर्ट के द्वारा कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर- 6653/2025 में नोटिस जारी करते हुए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार आरके. बघेल एवं प्रमुख सचिव अनुपम राजन के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए हैं। ज्ञातव्य हो कि आज 19 नवंबर 2025 तक डॉ. अंजना शर्मा के PPO एवं GPO तैयार नहीं किए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे एवं रितिका गुप्ता ने न्यायालय में पक्ष रखा।