Jabalpur Breaking News: फर्जी दस्तावेजों के सहारे कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 226 करोड़ का लिया टेंडर, EOW ने दर्ज की FIR

Jabalpur Breaking News: फर्जी दस्तावेजों के सहारे कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 226 करोड़ का लिया टेंडर, EOW ने दर्ज की FIR

आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) जबलपुर ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी का 226 करोड़ का टेंडर लेने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। EOW ने कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रा.लि के प्रबंध संचालक कैलाश कुमार शुक्ला,डायरेक्टर सीमा शुक्ला एवं भानू शुक्ला के विरुद्ध धारा-34,420, 465 468, 471, 120बी भा.द.वि. तहत प्रकरण दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) जबलपुर को यह शिकायत प्राप्त हुई कि कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संचालकगण द्वारा फर्जी परफॉर्मेस सर्टिफिकेट लगाकर म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी से ठेके प्राप्त गए हैं।

शिकायत जांच पर पाया गया कि कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रा.लि. के संचालक कैलाश कुमार शुक्ला सीमा शुक्ला एवं भानू शुक्ला द्वारा म.प्र. पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड शक्ति भवन रामपुर जबलपुर के टेण्डर क्रमांक-टी.आर.-36/16, टी.आर.-13/20 तथा टी.आर.-35/20को प्राप्त करने हेतु इनॉक्सविंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड नोयडा का दिनांक 2-3-2017 का कूटरचित परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट लगाकर टेण्डर प्राप्त कर लिया गया।

म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कपंनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कंपनी द्वारा हाईटेंशन लाइनों और सब स्टेशनों को बनाने का काम किया जाता है। फर्जी परफॉर्मेस सर्टिफिकेट का उपयोग करके इस कंपनी ने 220 के.व्ही. के सब स्टेशनों के टेण्डर प्राप्त किये । इस कंपनी द्वारा म.प्र. शासन की म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी, शक्ति भवन, जबलपुर के साथ कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग करके धोखाधड़ी की है।

जांच के दौरान इनॉक्सविंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड, नोयडा के परफॉर्मेस सर्टिफिकेट की नोयडा स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय से जांच कराई गई जिसमें पाया कि जिस परफॉर्मेस सर्टिफिकेट के आधार पर कैलाश देवबिल्ड को 220 के.व्ही. के विंड फार्म पूलिंग सब स्टेशन बनाने का ठेका दिया गया है वह परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट इनॉक्सविंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड, नोयडा द्वारा जारी नही किया गया है।

उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध कूटरचित दस्तावेज (परफॉर्मेस सर्टिफिकेट) का उपयोग करके म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर से ठेके प्राप्त करना प्रमाणित पाये जाने पर अपराध क्रमांक 156/2025 धारा 34, 420, 465, 468, 471,120बी, भा.द.वि. का आरोपीगण (1) कैलाश कुमार शुक्लाप्रबंध संचालक कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रा.लि. (2) सीमा शुक्ला, डायरेक्टर कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रा.लि. (3) भानू शुक्ला । डायरेक्टर कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रा.लि. सभी निवासी-818 हाथीताल कालोनी, जबलपुर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।