Jabalpur News: तहसीलों में लागू हुई नई व्यवस्था, अब नहीं खोजना पड़ेगा अधिकारियों को

Jabalpur News: New system implemented in tehsils, now officials will not have to search

Jabalpur News: तहसीलों में लागू हुई नई व्यवस्था, अब नहीं खोजना पड़ेगा अधिकारियों को

आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। राजस्व प्रकरणों के निराकरण को गति देने के उद्देश्य से जबलपुर जिले में मंगलवार से राजस्व न्यायालयों में पूर्ण कालिक न्यायिक कार्य की शुरुआत हो गई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देशानुसार पूर्ण कालिक न्यायिक कार्यों की शुरुआत पर जिले के सभी राजस्व न्यायालयों की तरह तहसीलदार न्यायालय रांझी में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा जनप्रतिनिधियों तथा पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को इस नई व्यवस्था की जानकारी दी गई।

एसडीएम ऋषभ जैन ने अधिवक्ता को बदली हुई व्यवस्थाओं से अवगत कराया। साथ बताया कि अब राजस्व प्रकरणों के निपटारे में तेजी आएगी। नये सेटअप में जिले में राजस्व न्यायालयों की संख्या 22 से बढ़ाकर 27 कर दी गई है तथा कटंगी, पौंडा, बरगी, बरेला, बेलखेड़ा और चरगवां जैसे उप तहसील न्यायालयों में भी पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारियों की पदस्थापना की गई है।

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https://youtu.be/Bfqi1MDQqS0

न्यायालयीन कार्यों के लिये नियुक्त तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार केवल न्यायालयीन कार्य ही करेंगे। इन अधिकारियों की ड्यूटी गैर न्यायालयीन कार्यों में नहीं लगाई जा सकेगी। इन्हें केवल विशेष परिस्थितियों में तथा गैर न्यायालयीन कार्यों के लिये नियुक्त राजस्व अधिकारियों की अनुपस्थिति में आवश्यकता होने पर ही जिला दंडाधिकारी की बिना लिखित अनुमति से गैर न्यायालयीन कार्यों के लिये ड्यूटी लगाई जा सकेगी जबकि, गैर न्यायालयीन कार्यों के लिये नियुक्त राजस्व अधिकारी कानून व्यवस्था, व्हीआईपी ड्यूटी, प्रोटोकॉल आदि का कार्य ही देखेंगे।

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https://youtu.be/XN2Yux4owE0