Jabalpur News: कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के मामले में एमपी हाईकोर्ट का सख्त रुख, मंत्री शाह पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश
Jabalpur News: MP High Court takes a tough stand on the comment made on Colonel Sofia Qureshi, orders to register FIR against Minister Shah

आर्य समय संवाददाता जबलपुर। एमपी के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर एमपी हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। एमपी हाईकोर्ट की खंडपीठ नंबर 12 जस्टिस अतुल श्रीधरन एवं अनुराधा शुक्ला ने स्वत संज्ञान लेते हुए मंत्री विजय शाह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) को आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196 1(B), और 197 BNS के तहत FIR आज शाम तक दर्ज की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल की सुनवाई में उन्हें कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा।
इस दौरान कोर्ट ने सरकार को चार घंटे के अंदर अर्थात 6 बजे तक मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि इस बारे में कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी सामने नहीं आया है। बता दें कि विजय शाह का एक वीडियो सामने आया था। जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। उनके इस बयान के बाद देशभर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है।