Jabalpur News: 12 साल बाद मिला न्याय, दहेज प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने वाली तितिक्षा के पति को 10 साल की सजा
Jabalpur News: Justice was delivered after 12 years, husband of Titikshha, who committed suicide due to dowry harassment, was sentenced to 10 years

आर्य समय संवाददाता जबलपुर। दहेज प्रताडऩा से तंग महिला द्वारा खुदखुशी करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा लगभग 12 साल बाद फैसला सुनाते हुए आरोपियों कठोर कारावास एवं आर्थिक रूप दण्डित किया गया है। इस मामले में पीडि़त परिवार की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता नरेन्द्र जैन ने न्यायालय को बताया था कि दिनांक 6 फरवरी 2013 को मृतका तितिक्षा तिवारी की शादी शारदा नगर करमेता निवासी अतुल तिवारी के साथ हुई थी।
शादी से पहले ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के रूप में 8 लाख रूपए नगद एवं अन्य सामान की मांग रखी गई थी। मृतका की माता ने असमर्थता व्यक्त की । जिसे बाद में शादी तय करते हुए 4 लाख रूपए नगद एवं लगभग ढाई लाख रूपयों का गृहस्थी का सामान ससुराल पक्ष को दिया गया।
तमिलनाडू के कांचीपुरम में की आत्महत्या
अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही तितिक्षा अपने आरोपी पति नितिन शुक्ला के साथ तमिलनाडू में नौकरी होने के कारण कांचीपुरम में रहने लगी। इसी दौरान आरोपी पति नितिन शुक्ला, मां एवं ममेरे भाई अनूप तिवारी और अतुल तिवारी और रूपयों की मांग को लेकर मृतका तितिक्षा तिवारी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त किया जाने लगा। उक्त बाते मृतका ने अपनी मां को बताई।
जिन्होंने अपनी स्थिति बताते हुए आरोपी पति और उसके परिवार वालों से और रूपयों न दे पाने की बात कही। इसके बाद से ही आरोपी मृतका तितिक्षा को और प्रताडि़त करने लगे। जिसके परिणामस्वरूप तितिक्षा तिवारी ने प्रताडऩा से तंग आकर दिनांक 18 सिंतबर 2013 को तमिलनाडूु के कांचीपुरम में स्थित मरई मलई नगर में अपने रहवास में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
घटना स्थल पर मिला सुसाइड नोट
मृतका तितिक्षा तिवारी द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया था। जिसमें उनके द्वारा आरोपियों के खिलाफ मानसिक एवं शारीरिक प्रताडऩा देने की बात पर आत्महत्या करने की बात कही गई थी। इस मामले निर्णय देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना द्वारा मुख्य आरोपी पति नितिन शुक्ला को 10 वर्ष का कारावास, ममेरे भाई अनूप तिवारी व अतुल तिवारी को एक-एक वर्ष का कठौर कारावास सुनाया गया है। साथ में आर्थिक दंड से भी दण्डित किया गया है।