Jabalpur News: नकली डीएपी के तस्करों पर एफआईआर दर्ज, सागर से जबलपुर हो रही थी सप्लाई
Jabalpur News: FIR registered against smugglers of fake DAP, supply was being done from Sagar to Jabalpur

आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। नकली खाद की तस्करी मामले में 7 लोगों के खिलाफ कृषि विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल,24 अप्रैल को नुनसर (पाटन) थाने में पुलिस स्टाफ द्वारा बुलेरो पिकअप पकड़ी गई थी| जिसमे डी.ए.पी. खाद का अवैध परिवहन किया जा रहा था। सूचना प्राप्त होते ही पाटन विकासखण्ड के उर्वरक निरीक्षक पंकज श्रीवास्तव को तत्काल ही मौके पर जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु उपसंचालक कृषि जबलपुर डॉ. एस.के. निगम द्वारा निर्देशित किया गया था।जिसके बाद मौके पर पहुंचकर टीम ने पाया कि बुलेरो पिकअप वाहन क्र. MP 38 ZD 8508 में इफ्को डी.ए.पी. आई.पी.एल. डी.ए.पी. 70 बोरी लोड़ है।
पड़ताल में पता चला कि रितु ग्राम बायो फर्टिलाइजर सागर से यह डी.ए.पी. परिवहन होकर कन्तोरा (नुनसर) जा रहा था। कृषि विभाग के अधिकारियों ने पाया कि प्रथम दृष्टया खाद नकली प्रतीत हो रही है। उपसंचालक कृषि श्री निगम, अनुविभागीय कृषि अधिकारी डॉ. इंदिरा त्रिपाठी इफ्को कंपनी के महाप्रबंधक राजेश मिश्र को साथ लेकर नुनसर पहुंचे।
बोरियों का निरीक्षण करने पर पाया कि उन पर किसी भी तरह के हुक नहीं लगे थे एवं श्री मिश्रा द्वारा बताया गया कि इफ्को कंपनी के बैग के सिलाई हरे धागे से होती है जबकि जो इफ्को कंपनी की बोरी पाई गई उसमे सफेद धागे से सिलाई पाई गई।फार्म मैसर्स रितु ग्राम बायो फ़र्टिलाइज़र सागर कंपनी का अधिकृत डीलर भी नहीं है।
प्राप्त डी.ए.पी. का प्रारंभिक परिक्षण चूने के साथ रगड़कर किया गया। जिसमें अमोनिया गैस की कोई गंध नहीं आई ,जिससे प्रथम दृष्टया नकली होने की शंका प्रतीत होना पाया गया। आई.पी.एल. जबलपुर प्रतिनिधि द्वारा भी इसी प्रकार की जानकारी दी गई । उर्वरक निरीक्षक द्वारा दोनों कंपनी के उर्वरक नमूने लिए गए है एवं विश्लेषण एवं पुष्टि हेतु उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भेजे गए जिसकी जाँच रिपोर्ट मैं नत्रजन 18% की जगह जीरो एवं फास्पोरस 46 % जगह 0.49% पाई गई जो अमानक है ।
इन पर दर्ज हुई एफआईआर
उर्वरक निरीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना के निर्देशों पर उर्वरक निरीक्षक पाटन पंकज श्रीवास्तव द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3 (2)(a), 3 (2)(d) एवं 7 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19(A)(i), 19(A)(ii), 19(A)(iii), 19(A)(iv), 19(A)(vi), 21(a), 2(j), 3 (3) एवं धारा 5 के अंतर्गत आलोक जैन मकरोनिया सागर, राजकुमार साहू कन्तोरा नुनसर, मेसर्स रितु ग्राम बायो फ़र्टिलाइज़र राजघाट रोड सागर, मुकेश सेन पिता कमल सेन जमुनिया जिला रायसेन, सौरभ सेन पिता मनोज सेन ग्राम कठोंदा जबलपुर के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराई गयी । कार्यवाही के दौरान कृषि विस्तार अधिकारी हरीश बर्बे उपस्थित रहे ।