Jabalpur News: जबलपुर जिले में ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने पर लगा प्रतिबंध

Jabalpur News: Ban imposed on bringing children to school by e-rickshaw in Jabalpur district

Jabalpur News: जबलपुर जिले में ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने पर लगा प्रतिबंध

आर्य समय संवाददाता जबलपुर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जबलपुर जिले में ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल, स्कूली बच्चों के स्कूल परिवहन से जुडी सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं।

उक्त निर्देशों के परिपालन में एवं जिला स्तर पर समय-समय पर आयोजित सड़क सुरक्षा समिति एवं स्कूल प्रशासन के साथ आयोजित बैठकों में प्राप्त सुझावों और विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर यह संज्ञान में आया है कि स्कूल के छात्र-छात्राओं के परिवहन हेतु प्रयोग किये जा रहे ई-रिक्शा में सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार कि व्यवस्था नहीं होती है।

बिना किसी सुरक्षा प्रबंधन, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठना, यातायात नियमों जैसे अत्यधिक गति से ई रिक्शा के पलटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। उक्त समस्त बिंदु छात्रों की सुरक्षा पर सीधा प्रहार करते है। उक्त परिस्तिथियों में ई रिक्शा के उपयोग को प्रतिबंधित करना आवश्यक है। ई-रिक्शा स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु असुरक्षित वाहन है, वाहन में स्कूल के छोटे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण विषय है।

उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय के जारी दिशा निर्देश, दैनिक समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं से मुझे यह समाधान हो गया है कि स्कूली बच्चों के यातायात में ई-रिक्शा सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतः असुरक्षित है जिस पर अंकुश लगाने और लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कि धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाना आवश्यक था।

लिहाजा कलेक्टर दीपक सक्सेना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जबलपुर जिले में ई-रिक्शा द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं के परिवहन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी कर दिया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ई-रिक्शा संचालक/स्कूल प्रबन्धन के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।