Balaghat News : एचपीएम कंपनी के बैच नम्बर KE04 की दवॉ क्लोरोम्युरॉन के क्रय-विक्रय, परिवहन पर प्रतिबंध
Balaghat News: Ban on purchase, sale and transportation of HPM company's batch number KE04 drug Chloromuron

आर्य समय संवाददाता, बालाघाट। उपसंचालक कृषि एवं जिला अनुज्ञापन अधिकारी फूलसिंह मालवीय ने पौध संरक्षण रसायन निर्माता कंपनी एचपीएम के उत्पाद क्लोरोम्युरॉन इथाइल 25 प्रतिशत WP (ट्रेड नाम Bichlor) (बैच न. KE04) के जिले में क्रय-विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है।
प्रदेश के अन्य जिलों में सोयाबीन की फसलो में उक्त कम्पनी के (बैच न. KE04) उत्पाद क्लोरोम्युरॉन इथाइल का उपयोग करने से फसल नष्ट होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई है। वर्तमान में बालाघाट जिले में उक्त कंपनी के उत्पाद से फसलो में नुकसान की किसी भी प्रकार की शिकायतें दर्ज नहीं की गयी है।
किन्तु विभिन्न जिलों में प्राप्त शिकायतों एवं कृषक हितों को ध्यान में रखते हुए कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत निर्माता कंपनी एचपीएम के उत्पाद क्लोरोम्युरॉन इथाइल 25 प्रतिशत WP (ट्रेड नाम Bichlor) (बैंच न. KE04) के जिले में क्रय-विक्रय एवं परिवहन को अगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।