Jabalpur News सहायक लेखा अधिकारी को एमपी हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, जनपद पंचायत सीईओ के आदेश पर लगी रोक

Jabalpur News सहायक लेखा अधिकारी को एमपी हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, जनपद पंचायत सीईओ के आदेश पर लगी रोक

आर्य समय संवाददाता जबलपुर। जनपद पंचायत जबलपुर में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदस्थ है साधना अवस्थी को एमपी हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल,साधना अवस्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जबलपुर द्वारा 3 अक्टूबर को पारित एक आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी।

साधना अवस्थी का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता पंकज दुबे ने उच्च न्यायालय से कहा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जबलपुर द्वारा 3.10.2025 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिसमें जवाब के लिए 7 दिन का समय दिया गया। लेकिन उसके द्वारा दिनांक 3.10.2025 को ही वसूली आदेश पारित कर दिया।

उक्त आदेश में वर्ष 1995 एवं वर्ष 2023 में दी गई पदोन्नति और वेतन वृद्धि अमान्य करते हुए 25 लाख रुपए की वसूली ब्याज सहित करने का आदेश पारित किया गया है। अधिवक्ता पंकज दुबे ने यह भी कहा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जबलपुर ने मनमाने ढंग वसूली आदेश याचिकाकर्ता का पक्ष सुने बिना पारित किया है और पदोन्नति और वेतनवृद्धि अमान्य करते हुए वसूली आदेश जारी किया है जो कि ग़ैरक़ानूनी है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जबलपुर का आदेश याचिककर्ता के ख़िलाफ़ बिना जाँच शास्ती अधिरोपित करना है। उच्च न्यायालय में सुनवाई न्यायाधिपति मनिंदर सिंह भट्टी द्वारा की गई और दस्तावेज़ो का अवलोकन करने के बाद पहली सुनवाई में ही 3.10.2025 को जारी आदेश को निरस्त करने का निर्णय पारित किया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के लिए 15 दिवस का समय दिया है। साधना अवस्थी का पक्ष अधिवक्ता पंकज दुबे और अजीत शुक्ला ने रखा।