Jabalpur News: मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर्स की सीधी भर्ती को चुनौती, हाईकोर्ट ने एमपी कर्मचारी मंडल, भारतीय नर्सिंग काउन्सिल को जारी किया नोटिस
आर्य समय संवाददाता,जबलपुर। नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर की जा रही सीधी भर्ती को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल द्वारा जारी भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं एमपी कर्मचारी मंडल, भारतीय नर्सिंग काउन्सिल को नोटिस जारी करते हुए जबाव तलब किया है। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
याचिककर्ता डॉक्टर प्रवीणा सूर्यवंशी, डॉक्टर श्वेता ठाकुर, डॉक्टर गायत्री वर्मा व अन्य द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर उक्त एसोसिएट प्रोफ़ेसर के पद पर की जा रही भर्ती को चुनौती याचिका (WP 1123/2026) के माध्यम से चुनौती दी गई। जिसकी सुनवाई 19 जनवरी को उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ न्यायाधिपति विशाल धगत के समक्ष की गई।
राज्य शासन के द्वारा मौखिक आपत्ति ली गई कि वे पदोनत्ति ना कर पाने की स्थिति में सीधी भर्ती कर सकते है। जिसके जवाब में याचिककर्ता के अधिवक्ता पंकज दुबे उनके साथी अजीत शुक्ला व सोनाली पांडे के द्वारा यह तर्क दिया गया कि पदोन्नति ना करने का कोई कारण बताया नहीं गया है।
जबकि याचिककर्ता योग्य है और उनसे कार्य लिया जा रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय के द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल के द्वारा की जा रही भर्ती को उक्त याचिका के अंतिम परिणाम के आधीन रहेगी । मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल, भारतीय नर्सिंग काउन्सिल को नोटिस जारी किए गए है, प्रकरण को चार सप्ताह बाद लगाने के लिए आदेशित किया गया है।