हाईकोर्ट ने राजगढ़ के पत्रकार अनूप सक्सेना पर से

पत्रकार अनूप सक्सेना पर से रासुका समाप्त की और फर्जी केस भी हटाई जाए हाईकोर्ट ने राजगढ़ (ब्यावरा ) के एक पत्रकार पर प्रशासन द्वारा लगाई गई रासुका समाप्त करते हुए सरकार पर ₹10हजार रुपए का जुर्माना लगाया है | हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है की पत्रकार को झूठे आरोपों में फंसा कर प्रताड़ित किया जाएगा | तो वह कैसे अच्छी खबर समाज के सामने ला पाएगा | प्रेस की स्वतंत्रता को इस तरह दबाना स्वीकार नहीं किया जा सकता | पत्रकार के साथ इस तरह की हरकत निंदनीय है | पत्रकार अनूप सक्सेना पर राजगढ़ प्रशासन ने विगत 14 अप्रैल रासुका लगा दी थी | उन्होंने तत्कालीन कलेक्टर एमबी ओझा की कुछ मामलों मैं शिकायतअपर सचिव और लोकायुक्त में की थी | इन मामलों की खबर भी प्रकाशित की थी | इसके बाद अनूप के खिलाफ धारा 354 व अन्य में मामला दर्ज करवा दिया गया | साथ ही सीधे रसूल का लगाकर राजगढ,गुना, शाहजहांपुर, आगर, भोपाल ,सीहोर, विदिशा जिले में नहीं रहने का आदेश जारी कर दिया | अनूप ने इस आदेश को भोपाल संभागायुक्त के यहां चुनौती दी, लेकिन यहां भी सुनवाई टलती रही | इस पर अनूप ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई | सोमवार को जस्टिस एससी शर्मा ने अनूप सक्सेना की रसूका समाप्त कर दी | राजगढ़ (ब्यावरा )से रजनी सिंह राजपूत की रिपोर्ट

https://www.youtube.com/watch?v=ssCVy-tnwTk