Jabalpur News: टीएसडी कार्पोरेशन को एमपी हाईकोर्ट से मिली राहत, लीज निरस्त मामले में यथा स्थिति के आदेश
Jabalpur News: TSD Corporation gets relief from MP High Court, status quo order in lease cancellation case

आर्य समय संवाददाता,जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट से मेसर्स टी.एस.डी (TSD) कार्पोरेशन को बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ एवं जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने आईटी पार्क जबलपुर में आवंटित जमीन की लीज निरस्त करने के मामले में यथा स्थिति के आदेश दिए हैं।
दरअसल, मध्यप्रदेश राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2016 में प्रदेश आई टी कंपनियों को बढ़ावा देने एवं आई टी क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश, आईटी, आईटीईएस, और ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति और योजना 2016 प्रारंभ की थी।
उक्त योजना के अंतर्गत जबलपुर में बरगी हिल्स को आई टी पार्क चिह्नित किया गया था। मेसर्स टी.एस.डी (TSD) कार्पोरेशन वर्ष 2019 में आईटी यूनिट संचालन हेतु भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन किया था, एवं मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा आवेदक को प्लॉट क्रमांक 1 आवंटित किया है।
आवंटित प्लॉट पथरीला एवं समतल नहीं थी, परंतु मेसर्स टी.एस.डी. कार्पोरेशन द्वारा अपने कठिन प्रयासों से प्लॉट में कार्य प्रारंभ किया। कार्य के दौरान नजदीकी प्लॉट मालिक से सीमा संबंधी विवाद हो गया था, एवं मेसर्स टी.एस. डी. कारपोरेशन को सिविल न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, प्रकरण आज दिनांक तक लंबित है।
इसी दौरान मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा 10 जनवरी 2025 को जारी आदेश के द्वारा मेसर्स टी.एस.डी. कार्पोरेशन की लीज निरस्त कर दी। उक्त आदेश को पारित करते समय निगम द्वारा मेसर्स टी.एस. डी. कार्पोरेशन के तर्कों पर विचार नहीं किया था।
मेसर्स टी.एस.डी द्वारा आदेश से व्यथित हो कर एमपी हाईकोर्ट जबलपुर की शरण लेनी पड़ी। याचिका पर गुरुवार को चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ एवं जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है। याचिका कर्ता की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे एवं अक्षय खण्डेलवाल ने तर्क रखे।