Jabalpur News: सुनवाई के दौरान जजों ने खुद देखी एमपीएनआरसी के पोर्टल में फर्जी मार्कशीट
Jabalpur News: During the hearing, the judges themselves saw the fake marksheet in the MPNRC portal

आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। मध्यप्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता और एडमिशन में गड़बड़ियों के मामले में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका की सुनवाई आज पुनः जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ में सुनवाई हुई, मामले में कल हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सेंधवा नर्सिंग कॉलेज के दस्तावेज पेश कर आरोप लगाए गए थे की सीबीआई के द्वारा दो बार जाँच उपरांत सुटेबल पाये जाने के बाद उक्त कॉलेज को 2024-25 की मान्यता प्रदान की गई थी।
जबकि कॉलेज के द्वारा मान्यता के आवेदन में दर्शाए गए फ़ैकल्टी की मार्कशीट फर्जी थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से उस कॉलेज की फ़ाइल तलब की थी। आज की सुनवाई में सीबीआई की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता के प्रस्तुत की गई मार्कशीट सीबीआई के रिकॉर्ड किसी और नाम से पायी गई है, इसलिए याचिकाकर्ता से पूछा जाये कि यह मार्कशीट किस स्रोत से प्राप्त की है ?
हाईकोर्ट के द्वारा पूछे जाने पर याचिकर्ता के द्वारा चलती सुनवाई में नर्सिंग काउंसिल के आधिकारिक पोर्टल पर फर्जी मार्कशीट खोलकर दिखायी गई बल्कि दोनों न्यायाधीशों ने स्वयं याचिक्कर्ता के बताये अनुसार एमपीएनआरसी के पोर्टल पर जाकर मार्कशीट डाउनलोड की जिससे पुष्टि की गई कि याचिकाकर्ता के द्वारा पेश की गई नर्सिंग काउंसिल के मान्यता के रिकॉर्ड का ही हिस्सा है। उसके कोर्ट ने एक फ़र्ज़ मार्कशीट देखकर कड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हुए सीबीआई को निर्देश दिये जो फ़ाइल उनके द्वारा कोर्ट में पेश की गई है। उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता को भी सौंपी जाए।
साथ ही हाईकोर्ट ने एमपी ऑनलाइन को निर्देश दिये हैं कि नर्सिंग काउंसिल का ऑनलाइन डेटा में कोई भी हेरफेर या बदलाब नहीं किए जाए, अगर आदेश का उल्लंघन हुआ तो भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अधीन मामला दर्ज कराया जाएगा । मामले के अगली सुनवाई सोमवार को होगी ।