MP News: अतिआवश्यक कार्य को छोड़कर रात 12 से सुबह 5 बजे तक यात्रा मूवमेंट नहीं करेगी पुलिस

MP News: अतिआवश्यक कार्य को छोड़कर रात 12 से सुबह 5 बजे तक यात्रा मूवमेंट नहीं करेगी पुलिस

आर्य समय संवाददाता, भोपाल। रात्रि गश्त, पुलिस थानों का रात में आकस्मिक विजिट/चेकिंग, तत्कालिक आकस्मिक परिस्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित करने और आकस्मिक वीवीआईपी विजिट को छोड़कर पुलिस रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक अब ‘सड़क यात्रा मूवमेंट’ नहीं करेगी।

बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (बीडीडीएस) वाहन की सागर में ट्रक से हुई भीषण दुर्घटना में 4 पुलिस आरक्षकों की घटना स्थल पर मौत हो जाने के बाद पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने पुलिस अधीक्षक, एसएएफ, पीटीएस व एसआरपी को पत्र भेजते हुए निर्देशित किया है कि आप अपनी इकाई के रक्षित निरीक्षक, प्रभारी जिला नियंत्रण कक्ष, सूबेदार मेजर आदि को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कड़ाई से पाबंद करें। 

गौरतलब है कि उक्त बीडीडीएस वाहन बालाघाट में नक्सल विरोधी ड्यूटी के पश्चात मूल इकाई मुरैना लौट रहा था, जो बालाघाट से 9 दिसम्बर की शाम को रवाना हुआ था। डीजीपी कैलाश मकवाणा द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि पूर्व वर्षों में यह देखा गया है कि देर रात्रि वाहन चालन में लंबी दूरी की यात्रा के दौरान वाहन चालक थक जाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।

इकाई स्तर पर यह देखा जाना चाहिए कि वाहन की कंडीशन ठीक हो, वाहन चालक चालन हेतु अधिकृत हो एवं उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो। पत्र में निर्देशित किया गया है कि रात्रि गश्त, पुलिस थानों का रात में आकस्मिक विजिट/चेकिंग, आकस्मिक परिस्थिति जिसमें किसी घटनास्थल पर तात्कालिक रूप से पहुंचने की आवश्यकता हो या तत्काल कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित करने/आकस्मिक वीवीआईपी विजिट के दौरान फोर्स मूव्हमेंट करना हो, को छोड़कर यथासंभव देर रात12 बजे से प्रात: 5 बजे तक अत्यावश्यक होने पर ही यात्रा की जाए,यदि लंबी दूरी की यात्रा हो तो रास्ते में पड़ने वाली पुलिस इकाईयों में वाहन चालक को पर्याप्त विश्राम दिलाया जाए।