Jabalpur News: दर्दनाक क्रूज हादसे में जबलपुर जिला अदालत की सख्ती, एफआईआर के दिए निर्देश

Jabalpur News: दर्दनाक क्रूज हादसे में जबलपुर जिला अदालत की सख्ती, एफआईआर के दिए निर्देश

आर्य समय संवाददाता,जबलपुर। 30 अप्रैल को बरगी बांध में पर्यटन निगम द्वारा संचालित क्रूज के डूबने के मामले में जबलपुर जिला अदालत ने सख्त कदम उठाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डी.पी. सूत्रकार की अदालत ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए क्रूज चालक और अन्य स्टाफ सदस्यों के विरुद्ध तत्काल FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया है।

कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यात्रियों को मरता हुआ छोड़कर भागना न केवल कायरता है, बल्कि एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। "यात्रियों को डूबता छोड़ना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा" अदालत ने अपने आदेश में बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्रूज चालक को नाव की गतिविधियों और खतरे का पूरा आभास था। इसके बावजूद, उसने संकट के समय यात्रियों को बचाने का प्रयास करने के बजाय उन्हें मौत के मुंह में छोड़ दिया और स्वयं की जान बचाकर भाग निकला।

कोर्ट ने इसे समाज के लिए एक खतरनाक संकेत बताया और कहा कि यदि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो भविष्य में भी नाव या क्रूज संचालक ऐसी ही संवेदनहीनता दोहराएंगे। न्यायालय ने बरगी थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि दोषियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज किया जाए।