Jabalpur News: ओएफके कर्मियों के ओटी, एचआरए मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय
आर्य समय संवाददाता,जबलपुर। 5 दिसंबर को आयुध निर्माणी खमरिया के कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज MIL मुख्यालय द्वारा दायर SLP (Diary No. 58222/2025) को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है। जिसमें कर्मचारियों को ओवरटाइम (OT) एवं हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे।
उल्लेखनीय है कि BPMS कामगार यूनियन, आयुध निर्माणी खमरिया द्वारा दायर याचिका पर जबलपुर उच्च न्यायालय ने पूर्व में आदेश पारित करते हुए एक माह के भीतर कर्मचारियों को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। उक्त आदेश के विरुद्ध MIL द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, जिसे अब अस्वीकार कर दिया गया है।
कामगार यूनियन की ओर से इस प्रकरण में अधिवक्ता आकाश चौधरी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। इस निर्णय को कर्मचारियों के अधिकारों और न्याय की बड़ी जीत बताते हुए यूनियन के पदाधिकारियों रूपेश पाठक, राजेंद्र चारडिया, प्रेम लाल सेन, अरुण मिश्रा, अमित चौबे, कृष्ण कुमार शर्मा, अमित सैनी, संजय प्रधान, गोपाल मीणा एवं महेश कुमार ने कहा कि यूनियन यह सुनिश्चित करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का शीघ्र पालन हो तथा कर्मचारियों को उनका बकाया एरियर भुगतान जल्द मिले। कामगार यूनियन कर्मचारियों के हितों की रक्षा एवं उनके अधिकारों के लिए निरंतर संघर्षरत है और आगे भी पूरी मजबूती से अपनी भूमिका निभाती रहेगी।