Jabalpur News: बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर के कालोनाइजर रजनीत जैन सहित 7 पार्टनर्स पर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर
आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। सगड़ा में अवैध निर्माण पर बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के 7 भागीदारों के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि कॉलोनाइजर ने स्वास्तिक कॉलोनी सगड़ा के बीच स्थित नाले और ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर गार्डन, जिम, स्विमिंग पूल, मकान का अवैध निर्माण किया है। मध्यप्रदेश शासन की 2.64 करोड़ की जमीन हड़पने की बात सामने आने के बाद कॉलोनाइजर रजनीत जैन और बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के पार्टनरों पर प्रकरण दर्ज किया गया है।
ईओडब्ल्यू में अहमद वाहिद ने शिकायत की थी कि बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने कॉलोनी के बीच बहने वाले शासकीय नाले और ग्रीन बेल्ट पर पार्क सहित अन्य निर्माण कार्य कर अवैध लाभ लिया है। जांच में पाया गया कि बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म ने सगड़ा में कुल 2.985 हेक्टेयर भूमि पर स्वास्तिक विलास नाम से आवासीय कॉलोनी का विकास किया।
कॉलोनाइजर ने नगर निगम और टीएनसीपी से कॉलोनाइजर रजनीत जैन को जारी अनुमति की शर्तों के विपरीत कॉलोनी के बीच शासकीय भूमि और ग्रीन बेल्ट के ऊपर गार्डन, पार्क, रास्ता, जिम, स्विमिंग पूल आदि बनाया। बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म ने कॉलोनी के ब्रोशर में शासकीय नाले और ग्रीन बेल्ट पर गार्डन, पार्क, रास्ता, जिम, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं को दिखाकर ग्राहकों को लुभाया।
कॉलोनी में प्लॉट बेचकर लाभ कमाया। इसमें 210 प्लॉट धारकों के साथ धोखाधड़ी की। नाले और ग्रीन बेल्ट की जमीन पर मकान नं. जी-06 बनाकर 63 लाख में बेचा। नाले के जिस हिस्से में कब्जा कर निर्माण कार्य कराए गए हैं उसका क्षेत्रफल 0.12 हेक्टेयर बताया जा रहा है। जिसकी कीमत वर्तमान में 2.64 करोड़ रुपए है। इस तरह शासन को 2.64 करोड़ रुपए की क्षति हुई। ईओडब्ल्यू ने बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के कॉलोनाइजर रजनीत जैन के साथ पार्टनर नितिन जैन, अपूर्व सिंघई, पंकज गोयल तथा भोपाल निवासी श्याम राठौर, श्रद्धा ममतानी, शिल्पा राठौर के खिलाफ 406, 420, 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया है।