MP Breaking News: ब्राह्मण की बेटी दान में मांगने वाले आईएएस अफसर को सरकार ने थमाया नोटिस

MP Breaking News: ब्राह्मण की बेटी दान में मांगने वाले आईएएस अफसर को सरकार ने थमाया नोटिस

आर्य समय संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने आईएएस संतोष कुमार वर्मा (उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग) को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम 10 (1) (ए) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस दिया है। यह नोटिस उनके ब्राह्मण बेटियों को लेकर दिए गए विवाद बयान के संबंध में दिया गया है।

नोटिस में आईएएस वर्मा को संबोधित करते हुए उल्लेखित है कि "आपके द्वारा एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर दे या उससे उसका संबंध नहीं बना ले" जैसी टिप्पणी करना प्रथम दृष्टया सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने एवं आपसी वैमनस्यता उत्पन्न करने वाला प्रयास प्रतीत होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से अपेक्षित आचरण के अनुरूप नहीं होकर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

नोटिस में कहा गया है कि आईएएस वर्मा ने अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3(1), 3 (2) (बी) (1) (ii) का उल्लंघन किया जाकर, आपने स्वयं को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

पत्र में सख्त लहजे में लिखा गया है कि "उपरोक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम-10 (1) (ए) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। कृपया अपना उत्तर इस कारण बताओ सूचना पत्र की प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। नियत समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर योग्य एक पक्षीय अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।