Jabalpur News: राहुल गांधी की याचिका पर कार्तिकेय चौहान को नोटिस

Jabalpur News: राहुल गांधी की याचिका पर कार्तिकेय चौहान को नोटिस

आर्य समय संवाददाता, जबलपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी की पुनरीक्षण याचिका पर एमपी हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित मानहानि केस से जुड़ा है, जिसमें जारी सम्मन को राहुल गांधी ने एमपी हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और अधिवक्ता राजीव मिश्रा ने पक्ष रखा। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि निचली अदालत का आदेश 13 दिसंबर 2024 का है और हाईकोर्ट में याचिका 23 मार्च 2026 को दाखिल की गई। यानी इस बीच के समय में केस में क्या हुआ, यह जानना जरूरी है। इसी वजह से हाईकोर्ट ने निचली अदालत की ऑर्डरशीट्स पेश करने कहा है। 

क्या है पूरा मामला - कार्तिकेय सिंह चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने पनामा पेपर्स लीक का जिक्र करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ पर कार्रवाई हुई, लेकिन मध्यप्रदेश में शिवराज और कार्तिकेय के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। इसी बयान को आधार बनाकर कार्तिकेय ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा दायर किया। उल्लेखनीय है कि एमपी-एमएलए कोर्ट के तत्कालीन स्पेशल मजिस्ट्रेट तथागत याग्निक ने राहुल गांधी के खिलाफ सम्मन जारी किया था। इसी सम्मन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की है।