Bhopal News: अस्पताल के रजिस्ट्रेशन और संचालन की जानकारी रोकना अवैध
अब आरटीआई के तहत 30 दिन के भीतर राज्य के किसी भी क्लीनिक और अस्पताल के रजिस्ट्रेशन एवं संचालन के अप्रूवल संबंधी जानकारी ली जा सकती हैं। सूचना आयोग ने निर्देश दिए हैं कि आरटीआई में मांगी गई ऐसी जानकारी रोकना अपराध है।