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मंडला विवाह कार्यक्रमों की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त

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मंडला विवाह कार्यक्रमों की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त

आर्य समय संवाददाता, मण्डला। कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वारथ्य एवं जीवन की सुरक्षा में उत्पन्न खतरे के परिप्रेक्ष्य में जनसामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोकशांति बनाए रखने तथा सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक अलगाव) के उद्देश्य से अनुभाग मण्डला, जिला मण्डला में लोक जीवन की सुरक्षा कराया जाना अनिवार्य हो गया है।

उन्होंने 2 मई 2021 को जिला स्तरीय क्राईसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में प्राप्त निर्देशानसार 3 मई 2021 से 18 मई 2021 तक के सभी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक, धार्मिक समारोह, शादी विवाह कार्यक्रम के लिये दी गई अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

जारी आदेश के तहत् 27 अप्रैल 2021 के माध्यम से पारित सामाजिक विवाह समारोह कार्यक्रम की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

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