आर्य समय संवाददाता,मण्डला। प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिले की सभी बैंक शाखाएं करोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रातः 10 से दोपहर 3 बजे तक ही खोले जाएं।
यदि कोई शाखा 3 बजे के बाद भी खुली मिली तो जिला प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही कर सकता है। अग्रणी जिला प्रबंधक अमित केशरी ने सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों से गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों व प्रोटोकॉल का पालन करने की अपेक्षा जताई है।
गृह विभाग के निर्देश में कहा गया है कि बैंक सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे जिसमें ग्राहक सेवा सुबह 10ः30 से दोपहर 2 बजे तक कैश जमा, निकासी, फंड ट्रांसफर, सरकारी लेनदेन के जैसे नियंत्रित कार्य होंगे।
सभी शाखा दोपहर 3 बजे तक बंद हो जायेंगी। सभी शाखाओं में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से तथा अनिवार्यतः होना चाहिए। शाखाओं में सख्त तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, एक साथ अधिकतम 5 ग्राहकों को ही शाखा परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
ग्राहकों को शाखा परिसर के अंदर मॉस्क के बिना अनुमति नहीं होगी। शाखा में मॉस्क और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था हो। भारी भीड़ और नियंत्रण ना होने की स्थिति में पुलिस को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। यदि संभव हो, तो शाखाएं ग्राहकों को टोकन दे सकती है और टोकन संख्या के अनुसार प्रवेश की अनुमति दे सकती है।