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नरसिंहपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दूध दुकानों का समय हुआ निर्धारित, शनिवार-रविवार को न सब्जी मिलेगी न होगी किराना की होम डिलेवरी

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नरसिंहपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दूध दुकानों का समय हुआ निर्धारित, शनिवार-रविवार को न सब्जी मिलेगी न होगी किराना की होम डिलेवरी

आर्य समय संवाददाता, नरसिंहपुर। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा प्रदेश में कोविड- 19 प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों से हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए कोविड- 19 महामारी की रोकथाम के लिए निर्देश जारी किये गये थे।

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इन निर्देशों के अनुसार जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोरोना की महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए भारतीय दंप्रसं 1973 की धारा 144 के तहत जिले में कोरोना कर्फ्यू को 8 मई 2021 की प्रात: 6 बजे तक लागू किया गया है।

इस सिलसिले में जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने संशोधित आदेश जारी किया है। इस नवीन आदेश के अनुसार अब जिले में दूध की दुकानें, मिल्क पार्लर को कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ही खोला जा सकेगा। शाम 7 बजे के बाद सब्जी व फल के ठेले भी नहीं खुलेंगे।

शनिवार, रविवार को सब्जी व फल के ठेले पूरी तरह बंद रहेंगे। किराना दुकानों से भी शनिवार व रविवार को होम डिलेवरी प्रतिबं‍धित रहेगी। बाकी दिनों में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक किराना दुकानों से होम डिलेवरी की जायेगी।

इसके साथ ही सभी प्रकार की खेल गतिविधियों और साईकिलिंग आदि पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

 

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