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चित्रकूट के बहुचर्चित जुड़वा भाईयों श्रेयांश और प्रियांश के हत्याकांड के मामले में आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा

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By Shivansh Shukla
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चित्रकूट के बहुचर्चित जुड़वा भाईयों श्रेयांश और प्रियांश के हत्याकांड के मामले में आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा

आर्य समय संवाददाता, सतना। चित्रकूट के बहुचर्चित जुड़वा भाईयों श्रेयांश और प्रियांश के हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी है। आरोपियों को हत्या और साक्ष्य छिपाने के मामले में दोषी माना गया था। इस मामले में मुख्य आरोपी रामकेश पहले ही जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुका है।

publive-imageस्कूल बस से हुआ था अपहरण
12 फरवरी 2019 को तेल कारोबारी बृजेश रावत के दो जुड़वा बेटे श्रेयांश और प्रियांश का स्कूल बस से अपहरण किया गया था। अपहरण की यह पूरी घटना स्कूल बस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।दोनों बच्चों को छोड़ने के एवज में 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। पिता बृजेश रावत ने आरोपियों को 20 लाख की फिरौती भी दी थी, लेकिन आरोपियों ने दोनों बच्चों की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया था।

चित्रकूट के श्रेयांश और प्रियांश हत्याकांड के आरोपी दोषी करार एक आरोपी लगा चुका है फांसी। इस मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिसमें पदमकांत शुक्ला, राजू द्विवेदी, आलोक सिंह तोमर, विक्रम जीत और अपूर्व यादव को कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा का ऐलान कर दिया है, जबकि मुख्य आरोपी रामकेश चित्रकूट जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

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