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इंदौर:राशन दुकानों की जांच में अनिमितताएं पाए जाने एक संचालक की एफआईआर , 10 को कारण बताओं नोटिस

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इंदौर:राशन दुकानों की जांच में अनिमितताएं पाए जाने एक संचालक की एफआईआर , 10 को कारण बताओं नोटिस

आर्य समय संवाददाता, इंदौर। जिले में उचित मूल्य दुकानों की जांच का सिलसिला जारी है। जांच के दौरान अनिमितताएं पाए जाने पर दस उचित मूल्य दुकानदारों को कारण बतायाओं सूचना पत्र जारी किया गया है। इसमें से एक दुकानदार के विरूद्ध चंदन नगर थाने में एमआईआर दर्ज कराई गई है।

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कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 माह मई एवं जून का निःशुल्क खाद्यान्न एवं राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 3 माह (अप्रैल, मई एवं जून) का खाद्यान्न हितग्राहियों को निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है।

हितग्राहियों को उनकी हक्कदारी की पूरी-पूरी राशन सामग्री प्रदाय करवाने के उद्देश्य से कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा दिये गये आदेश के तारतम्य में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर के निर्देशन में एवं सुश्री मीना मालाकार जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला इन्दौर के मार्गदर्शन में उचित मूल्य दुकानों की जांच की जा रही है।

मई माह में अब तक 18 उचित मूल्य दुकानों की रेण्डमली जांच की गई, जिनमें 10 उचित मूल्य दुकानों में विभिन्न प्रकार की तकनीकी त्रुटियां पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध जांच कर्ता अधिकारियों द्वारा प्रकरण तैयार कर खाद्य कार्यालय में प्रस्तुत किये गये है। उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये जा रहा है।

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एक उचित मूल्य दुकान नवशक्ति महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार में गंभीर अनिमितताऐं पाये जाने के कारण दुकान विक्रेता श्री द्वारका प्रसाद वर्मा के विरूद्ध पुलिस थाना चंदन नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

जिले के सभी उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वह दुकानों का संचालन शासन के नीति निर्देशानुसार करें तथा हितग्राहियों को राशन सामग्री प्रदाय की पावती अनिवार्यतः देवें।

जांच के दौरान जिस उचित मूल्य दुकान में अनिमितताएं पाई जायेगी उसके विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उचित मूल्य दुकानों की जांच का कार्य सतत रूप से जारी रहेगा।

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