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आर्य समय संवाददाता, इंदौर।
कोरोना संक्रमण काल की दूसरी लहर के दौरान नकली इंजेक्शन मामले में मुख्य आरोपी जबलपुर स्थित सिटी अस्पताल के संचालक और बिल्डर सरबजीत प्रमुख इंदौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुजाय पाल की अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है। आरोपी सरबजीत मोखा को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।
इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि ऐसे गंभीर नकली इंजेक्शन कांड के आरोपी सरबजीत मोखा को सक्षम न्यायालय के समक्ष अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। भविष्य में भी कभी बिना कोर्ट की अनुमति लिए देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। आरोपी सरबजीत सिंह मोखा की ओर से हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त पैरवी की। उल्लेखनीय है कि 29 अक्टूबर को आरोपी सरबजीत मोखा पर लगा एन एस ए सुप्रीम कोर्ट से हट गया था।
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