दुष्कर्मी को 20 साल की कैद : नाबालिक को शादी का झांसा देकर करता रहा रेप

नाबालिक को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और भगाकर सूरत ले जाने के मामले में सतना की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कैद और ₹2100 जुर्माने की सजा सुनाई है।

rape attempt
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आर्य समय संवाददाता,सतना। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट सतना ने आरोपी रामबाबू साहू तनय राम विश्वास साहू उम्र 22 वर्ष निवासी ऊंचाहार थाना बरौधा जिला सतना मध्यप्रदेश को तीन अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी करार दिया है।

कोर्ट ने आरोपी को धारा 363 आईपीसी में 3 साल के साश्रम कारावास और ₹100 जुर्माना धारा 376 (3)में 20 साल का आश्रम कारावास और ₹1000 अर्थ दंड और धारा 5(एल)6 पास्को एक्ट में 20 साल के साश्रम कारावास और ₹1000 जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की ओर से जिला लोक  अभियोजन अधिकारी ज्योति जैन और एडीपीओ हरे कृष्ण त्रिपाठी ने पैरवी की।

अभियोजन अधिवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि मझगवां थाना क्षेत्र से 16 दिसंबर 2021 को एक नाबालिक लापता हो गई थी। उसके पिता ने मझगवां थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। वह घर से शौच के लिए जाने की बात कहकर घर से निकली थी लेकिन लौटकर नहीं आई पुलिस ने तलाश के लिए तमाम कोशिशें की नतीजतन 11 जनवरी 2022 को नाबालिक बरामद कर ली गई पुलिस ने 164 के तहत न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए।

पीड़िता ने बताया कि आरोपी रामबाबू ने उसे मिलने के लिए 15 दिसंबर को खेत में बुलाया था जब वह वहां पहुंची तो आरोपी ने इश्क का इजहार करते हुए शादी का प्रस्ताव रखा और झांसे में लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। अगले दिन आरोपी ने उसे सतना बस स्टैंड बुलाया, पीड़िता वहां पहुंची तो आरोपी ने उसे अपने साथ पहले सूरत और फिर वापी ले गया। एक कमरे में रखकर इस दौरान उसने कई बार दुष्कर्म किया कुछ दिनों बाद आरोपी सतना में ही कोर्ट मैरिज की बात कह कर सतना ले आया। जहां पुलिस ने पीड़िता को आरोपी से मुक्त कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रकरण अदालत में पेश किया।

#Rapist gets 20 years imprisonment
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