भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लोकायुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह की नियुक्ति को रद्द करने की अपील की है।
मामले की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा कर रहे हैं। लोकायुक्त के पद पर जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह की नियुक्ति होने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल को पत्र लिखकर उनकी नियुक्ति निरस्त करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी सहमति नहीं ली गई है इसलिए पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक है। इसी आधार पर उमंग सिंघार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और याचिका दायर की। गौरतलब है कि 9 मार्च को सरकार ने लोकायुक्त नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी और दस मार्च को जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह ने शपथ ली थी।